Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन लोगों का होगा अकाउंट बंद
HR Breaking News, New Delhi: केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojana) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। इसमें सभी टैक्सपेयर्स अटल पेंशन के लिए योग्य नहीं होंगे. इसके बारे में वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) की ओर से आदेश भी जारी कर दिया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. सरकारी योजना के नए नियम में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल होता है और आवेदन की तारीख या उससे पहले वह आयकर दाता पाया जाता है, तो अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उस तारीख तक संचित पेंशन की राशि सब्सक्राइबर को दी जाएगी.
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वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) के नोटिफिकेशन में कहा गया कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या पहले आयकर दाता रह चुका है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि आयकर दाता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है.
सरकारी योजना के इतने सब्सक्राइबर
PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के अनुसार, 4 जून को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के ग्राहकों की कुल संख्या 5.33 करोड़ थी. उसी तारीख तक, एनपीएस और एपीवाई के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 7,39,393 करोड़ रुपये था.
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जानें अटल पेंशन योजना के बारे में
अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार समर्थित और पीएफआरडीए की ओर से प्रशासित गारंटीड पेंशन योजना (Pension Scheme) है. इसके तहत, 18 से 40 साल की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच के माध्यम से शामिल होने के लिए पात्र है. यह योजना ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 साल की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन (Atal Pension Yojana Benefits) प्राप्त करने का अधिकार देती है.