Diwali Bonus: सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को दिवाली पर मिलने वाले तोहफो पर कितना देना होगा टैक्स, जानिए
HR Breaking News, Digital Desk- दीपावली और नए साल जैसे कई मौकों पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस देती हैं. ज्यादातर लोग नई चीजों की खरीदारी इसी त्योहारी सीजन में करते हैं. ऐसे में बोनस के रूप में मिलने वाला अतिरिक्त पैसा काफी काम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं आपके बोनस राशि पर भी इनकम टैक्स (Income Tax on bonus) लग सकता है?
हालांकि कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में दी जाने वाली राशि एक लिमिट तक टैक्स के दायरे से बाहर रहती है, परंतु उसके बाद भी बोनस पर आपको टैक्स देना पड़ता है. इस आर्टिकल में हम इसी पर बात करेंगे कि बोनस राशि पर टैक्स किन परिस्थितियों में लगता है?
कितने बोनस पर लगता है टैक्स-
किसी भी कंपनी की तरफ से दीपावली या किसी अन्य मौके पर मिलने वाला बोनस या वाउचर इनकम टैक्स के दायरे में तब आता है, जब उसकी राशि 5 हजार रुपये से ज्यादा होती है. यह लिमिट एक ही वित्त वर्ष के अंदर मिलने वाले एक या उससे ज्यादा बोनस पर लागू होती है. अगर किसी वित्त वर्ष में आपको 5 हजार रुपये से ज्यादा राशि बोनस के रूप मिलती हैं तो उसे आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है, फिर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है.
बोनस राशि टैक्स के दायरे में कब आएगी?
सभी कंपनियों के बोनस देने के नियम और उसकी राशि अलग-अलग होती है. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को साल में एक बार से ज्यादा बोनस देती हैं. अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 5 हजार रुपये का बोनस देती है और फिर क्रिसमस पर 4 हजार रुपये का बोनस और देती है, तो इस स्थिति में क्रिसमस पर बोनस के रूप में मिलने वाली 4 हजार रुपये की राशि इनकम टैक्स के दायरे में आएगी.
ऐसा इसलिए, क्योंकि आपको एक वित्त वर्ष में बोनस पर टैक्स में छूट की 5 हजार रुपये तक मिलती है. एक बार 5 हजार का बोनस ले लेने पर आपकी लिमिट पूरी हो जाती है. इसके बाद मिलने वाली बोनस राशि को आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और फिर इस पर टैक्स लगता है.
क्या गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स?
कंपनी की तरफ से मिलने वाले बोनस के साथ आपको यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर दीपावली पर आपको परिवार के किसी सदस्य की तरफ से गिफ्ट के रूप में पैसे मिलते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
परिवार के किन लोगों के गिफ्ट पर नहीं लगेगा टैक्स?
परिवार के किन सदस्यों के तहत कौन-कौन से रिश्ते आएंगे, इसका भी इनकम टैक्स नियमों में उल्लेख किया गया है. अगर पति, पत्नी को गिफ्ट के रूप में पैसे देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. पत्नी अगर पति को गिफ्ट के रूप में पैसे देती है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा. वहीं, अगर आपको भाई, बहन, पिता या दादा से गिफ्ट के रूप में पैसे मिलते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है.
रिश्तेदार के गिफ्ट पर लगता है टैक्स?
अगर आपको ऊपर दिए गए रिश्तों के अलावा अन्य किसी रिश्तेदार से गिफ्ट के रूप में पैसे मिलते हैं तो उस पर टैक्स लगता है. वहीं, आपका कोई दोस्त भी अगर आपको गिफ्ट के रूप में पैसे देता है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा. इसके लिए भी एक लिमिट तय की गई है. किसी रिश्तेदार से मिलने वाला गिफ्ट 50 हजार रुपये तक का टैक्स के दायरे में नहीं आता है. इससे ज्यादा राशि होने पर आपको इस पर टैक्स देना पड़ता है.