EPFO News : EPFO खाता धारकों के लिए आई ये बड़ी खबर, अब  EPFO के पैसे के साथ मिलेगा ये फायदा 

EPFO खाता धारको को सहूलत देने के लिए सरकार ने एक प्लान लांच किया है जिसे EPFO खाता धारकों को और भी ज्यादा फायदा होने वाला है।  EPFO खाता धारकों को सरकार पैसे के साथ साथ ये बेनिफिट भी देने  जा रही है जिससे EPFO खाता धारकों के अंदर ख़ुशी की लहर दौड़ गयी।  क्या है ये सहूलत, आइये जानते हैं। 

 

HR Breaking News, New Delhi : EPFO अपने रजिस्टर्ड कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ-साथ लाइफ इंश्योरेंस  का कवर भी देता है. बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो इसका फायदा नहीं ले पाते है.  EPFO  की ओर से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन  के साथ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. EPFO में साल 1976 से कर्मचारियों को इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को जानकारी के अभाव में यह पता ही नहीं चलता है. आप  EPFO  की ओर से दिये जा रहे इस इंश्योरेंस कवर और उससे जुड़े नियमों के बारे में एक बार जरूर जान लीजिए.

 


 EPFO  रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉइज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम चलाता है. यह स्कीम EPF और EPS के साथ एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम करती है. इस स्कीम में अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है. तो EPFO द्वारा उसके नॉमिनी को आर्थिक मदद के रूप में 7 लाख रुपए तक दिये जाते हैं. इस इंश्योरेंस स्कीम में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पूरा पैसा दे दिया जाएगा.

 

EDLI स्कीम में मिलने वाला इंश्योरेंस क्लेम कर्मचारी के पिछले 12 महीनों की सैलरी पर निर्भर करता है. अगर कर्मचारी लगातार 12 महीनों तक नौकरी करें, तभी उसकी मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को मिनिमम 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद हो जाती है. इस स्कीम में कर्मचारी को सिर्फ तभी तक कवर मिलेगा, जब तक वो नौकरी में रहेगा. नौकरी छोड़ने के बाद उसकी मृत्यु होती है, तो उसका नॉमिनी या परिवार इंश्योरेंस के लिए दावा नहीं कर सकता है.

 


Salary से कटता है पैसा


इस स्कीम के तहत कर्मचारी के परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का कवर मिलता है. स्कीम से जुड़ने के लिए कर्मचारी को अलग से कोई आवेदन या फॉर्म नहीं भरना होता है. इस स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी में से कटने वाले पीएफ का 0.5 प्रतिशत हिस्सा जमा होता है. यह स्कीम ईपीएफ और ईपीएस के कॉम्बिनेशन के रूप में काम करती है. मालूम हो कि आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाले पीएफ की राशि का 8.33 प्रतिशत ईपीएस (EPS), 3.67 प्रतिशत ईपीएफ (EPF) और 0.5 प्रतिशत हिस्सा ईडीएलआई (EDLI) स्कीम में जमा होता है.