Haryana Breaking News: हरियाणा में इस तारीख से से बंद होंगे ये पुराने वाहन, जानिए यह नियम

NGT: हरियाणा (Haryana) में अब कुछ वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का एक अप्रैल से सख्ती से लागू होगा.

 

CM Manohar Lal Khattar: हरियाणा (Haryana) में अब दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का एक अप्रैल से सख्ती से लागू होगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने रविवार को इस फैसले के बारे में बताया. ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के फैसले के अनुसार हुआ है.

आज आखिर क्यों हरियाणा सरकार (Haryana Government) राम-रहीम (Ram Rahim) की फरलो को हाईकोर्ट (HC) में साबित करेगी ‘जायज’

क्या बोले सीएम
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव (Gurgaon) में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा. वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. उन्होंने गुड़गांव में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन (Auto Drivers Association) के प्रतिनिधियों के साथ बाचचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें ऑटो डाइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए ई-ऑटो (E-Auto) के लिए आवेदन कर सकेंगे.

अब रेलवे स्टेशन या ट्रेन में गंदगी फैलाना पड़ेगा भारी, NGT ने मामला दर्ज करने का दिया आदेश

कहां बैन हैं ये वाहन
बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) पहले भी जागरुकता अभियान चलाती रही है. जबकि राज्य के 14 जिलों रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं. इस संबंध में पहले भी कई बार एनजीटी (NGT) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आदेश दे चुकी है.