ITR Form: अब ITR फाइल करने के लिए 7 के बजाय केवल 1 फॉर्म, 15 दिसंबर तक दे सकते हैं फीडबैक
 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया है। आइए निचे खबर में जानते है विस्तार से पूरी जानकारी। 
 
 

HR Breaking News, Digital Desk- इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया है। कॉमन आईटीआर फॉर्म से टैक्सपेयर्स को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन आईटीआर ड्राफ्ट पर राय मांगी है।

सीबीडीटी के अनुसार यह कॉमन आईटीआर फॉर्म लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाएगा। CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन ITR ड्राफ्ट पर राय मांगी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि प्रस्तावित कॉमन आइटीआर फार्म में ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों को छोड़कर सभी प्रकार के करदाता रिटर्न फाइल कर सकेंगे।


काफी जानकारियां पहले से ही भरी होंगी-

अभी विभिन्न वर्गों के करदाताओं के लिए सात प्रकार के आइटीआर फार्म प्रचलन में हैं। सीबीडीटी के मुताबिक, टैक्स फाइलिंग के लिए ITR-1 से ITR-6 तक कॉमन फॉर्म होगा, केवल ITR-7 ही अलग होगा। ITR-1, ITR-4 भी जारी रहेंगे। कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइल करना आसान होगा। ऐसे शेड्यूल देखने की जरूरत नहीं होगी जो उन पर लागू नहीं है। नए फॉर्म में काफी जानकारियां प्रीफिल्ड यानि पहले से ही भरी होंगी।

रिटर्न फाइलिंग आसान-

सीबीडीटी के मुताबिक ट्रस्ट और एनजीओ के अतिरिक्त अन्य टैक्सपेयर्स के लिए एक कॉमन आईटीआर फॉर्म लाया जाएगा यानी ITR-7 फॉर्म को छोड़ अन्य को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। हालांकि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी रहेंगे लेकिन टैक्सपेयर्स के पास कॉमन आईटीआर फॉर्म चुनने का भी विकल्प होगा। सीबीडीटी का कहना है कि कॉमन आईटीआर फॉर्म लाने का मकसद रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना और समय की बचत करना है। नए फॉर्म में टैक्सपेयर्स को ऐसे किसी भी शेड्यूल्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो उनके काम का नहीं है तो ऐसे में उनकी सहूलियत बढ़ेगी।


ड्राफ्ट ITR का उद्देश्य रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत लाना और टैक्सपेयर्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने में लगने वाले समय को काफी कम करना है। वर्तमान में, टैक्सपेयर्स को व्यक्ति के प्रकार और आय के स्रोत के आधार पर ITR-1 से ITR-7 में अपना IT रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सीबीडीटी ने कहा कि सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर तैयार इस कॉमन आईटीआर को अधिसूचित कर दिया जाएगा और आयकर विभाग इसके ऑनलाइन उपयोग की भी जानकारी देगा।