दीप सिद्धू (Deep Sidhu) की मौत के मामले में ट्राला चालक ने कोर्ट में बदले ब्यान, फिर ये दिया फैसला…
पुलिस के सामने उसने अपना दोष स्वीकारते हुए लापरवाही की बात कही थी। पुलिस ने शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ और छानबीन के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड की मांग की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर कासिम खान को पुलिस रिमांड की पुलिस की मांग को खारिज करते हुए उसको जमानत पर रिहा कर दिया। कासिम के वकील की ओर से कहा गया कि हादसे में उसका कोई कसूर नहीं है। पुलिस को कुछ बरामद भी नहीं करना है। यह सीधे सीधे पीछे से ट्राले में गाड़ी ठोंकने का केस है।
बता दें कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू (Deep Sidhu) 15 फरवरी की शाम को अपनी गर्लफ्रेंड रीना रॉय (Reena Rai) उर्फ राजविंदर कौर के साथ स्कॉर्पियो में दिल्ली से KMP के रास्ते पंजाब जा रहे थे। सोनीपत के खरखौदा में पीपली टोल के पास उनकी कार की पीछे से एक ट्राले में टक्कर हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में दीप की मौत हो गई थी, वहीं रीना घायल हुई थी। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया था।