Indian Railway - अगर आपका कंफर्म ट्रेन टिकट खो जाए तो चिंता न करें, जानिए रेलवे के नियम
 

Lost confirmed train ticket - कई बार हम यात्रा से पहले ही कंफर्म टिकट के चक्कर में रेलवे टिकट बुक करवा लेते हैं ताकि ज्यादा मारमारी ना करनी पड़े इस परेशानी से बचने के लिए ऐसा करते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपका कंफर्म ट्रेन टिकट खो जाए तो ऐसे में आप बिल्कुल भी चिंता न करें। 
 
 

HR Breaking News, Digital Desk- कई बार हम यात्रा से पहले ही कंफर्म टिकट के चक्कर में रेलवे टिकट बुक करवा लेते हैं ताकि ज्यादा मारमारी ना करनी पड़े इस परेशानी से बचने के लिए ऐसा करते हैं. इस दौरान अगर यात्रा से पहले हमारी टिकट कहीं खो जाए तो हमें क्या करना चाहिए?  एक छोटी सी लापरवाही आपकी यात्रा को और उसके पहले कंफर्म टिकट बुक कराने की मेहनत पर पानी फेर देती है. अगर आपने भी परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाने के लिए पहले से टिकट बुक किए हैं और आपका टिकट भी खो गया तो फिर ऐसे आपको बिलकुल भी परेशान होने की जरूरत  नहीं है. 

भारतीय रेलवे ने ऐसी स्थिति के लिए भी ग्राहकों की सुविधा के नियम बना रखे हैं. आज हम आपको ऐसी स्थितियों से निपटने के बारे में बताएंगे. आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको इन बातों का खयाल रखना होगा. सबसे पहली बात तो ये है कि आपने काउंटर टिकट ली है या फिर ई-टिकट ली है. आपको अपना आईडी प्रूफ अपने साथ रखना है. अगर आपका आईडी प्रूफ आपकी यात्रा में आपके साथ नहीं है तो भी आप बिना टिकट माने जाएंगे.  

सीट खोने के डर से ऐसे बचें-


अगर आपको कई महीने पहले से बुक किए गए टिकट के खोने से अपनी बर्थ खोने का डर सता रहा हो तो हम आपके इस डर को थोड़ा कम कर देते हैं. अगर आप ट्रेन में यात्रा के समय अपना आईडी प्रूफ भी भूल गए हैं तो फिर रेलवे ने इसके लिए भी नियम बनाए हैं. रेलवे के इस नियम के अनुसार अगर आप अपना आईडी भूल गए तो आप बिना टिकट तो माने जाएंगे लेकिन, आपको रेलवे ने अधिकार दिया है कि उक्त यात्रा का किराया जुर्माना (पेनाल्टी) के साथ चल टिकट निरीक्षक (टीटीई) को देकर उसी बर्थ पर आप यात्रा कर सकते है. टीटी आपको जुर्माने की रशीद के साथ वो सीट अलॉट कर देगा.

आरक्षण काउंटर से लिए गए टिकट के खोने पर करें ये काम-


वहीं अगर आपने आरक्षण काउंटर की खिड़की पर टिकट लिया और वो टिकट खो जाए तब भी रेलवे ने उपभोग्ता की सुविधा के लिए नियम बनाए हैं. भारतीय रेलवे ने आरक्षण काउंटर के खरीदे गए टिकट के लापता होने के बाद आपकी सुविधा के लिए नियम बनाए हैं. आपको चार्ट बनने से पहले एक लिखित आवेदन करना होगा.

ये आवेदन मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को देना होगा. पर्यवेक्षक आपसे शयनयान श्रेणी के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये जुर्माना देकर आपको डुप्लीकेट टिकट जारी कर देंगे. वहीं, अगर आप चार्ट बनने के बाद ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसके लिए आपको और भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. इसके लिए आपको किराए की 50 फीसदी राशि देनी पड़ेगी.