सुहागरात की कहानी : शादी के बाद पत्नी ने नहीं मनाने दी सुहागरात, कारण जान हो जायेंगे हैरान 

हाल ही में ये मामला सामने आया है जहाँ शादी के बाद भी नई नवेली पत्नी ने अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया, इसका कारण जान आप हैरान रह जायेंगे।  आइये जानते हैं पूरी खबर 

 

HR Breaking News, New Delhi : सोशल मीडिया पर एक शख्‍स की युवती से पहचान हुई. जान-पहचान बढ़ी तो दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे. फोन पर बातें करते करते कब प्‍यार हो गया पता ही नहीं. शख्‍स युवती से शादी करने की जिद पर अड़ गया. दोनों ने प्रेम विवाह भी कर लिया. शादी के कुछ ही दिन बाद पता चला कि युवक जिससे शादी की है वह किन्‍नर है. मामला पुलिस तक पहुंचा तो किन्‍नर युवक से विवाह तोड़ने के लिए 5 लाख रुपये की मांग कर बैठा. बहरहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात 
यह पूरा मामला लक्‍सर का है. यहां लक्सर कोतवाली की रायसी चौकी गांव निवासी एक युवक का सोशल मिडिया पर अकाउंट है. करीब सालभर पहले एक युवती की फोटो व नाम से बने अकाउंट से उसके पास फ्रैंड रिक्वेस्ट आई. कुछ ही दिन में दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगे. फिर दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद युवती ने शादी का प्रस्ताव रखा. इतना ही नहीं युवक को बतााय गया कि लड़की के घर वाले तैयार हैं. 

परिवार की रजामंदी से किया प्रेम विवाह 
इस पर युवक ने अपने परिजनों से बातकर उन्हें भी प्रेम विवाह के लिए तैयार कर लिया. इसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से शादी कर ली. युवक की मानें तो शादी के बाद लक्सर आने पर भी उसकी कथित पत्नी ने बीमारी आदि का बहाना बनाकर उससे दूरी बनाए रखी. युवक पहले तो उसका विश्वास करता रहा, बाद में उसने गंभीरता से जानकारी की. पता चला कि जिसे युवती समझकर उसने शादी की है, वह किन्नर है. 

तलाक के लिए मांग रहे 5 लाख रुपये की मांग 
जब पूरे मामले की जानकारी हुई तो युवक ने उसे वापस उसके घर भेज दिया. साथ ही उससे तथा उसके परिजनों से बात करके तलाक देने की मांग की. आरोप है कि किन्नर और परिजनों ने तलाक के बदले उससे 5 लाख रुपये की मांग की. युवक के पिता ने पुलिस से इसकी शिकायत की है. वहीं, लक्‍सर के सीओ विवेक कुमार का कहना है कि इस पर हिसार (हरियाणा) के मौहल्ला रामपुरा निवासी पवन गोयल, उसकी पत्नी निर्मला, पुत्री आरुषि ऊर्फ आशू, पुत्र अंकुर गोयल व अंकुर की पत्नी शिवानी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है.