Bank penalty : इस बैंक के ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका, Income tax विभाग ने लगाया 564 करोड़ का जुर्माना 

वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और बस 2 3 दिन ही बाकी बचे हैंऔर इस समय पर आयकर विभाग और भी मुश्तैदी से काम कर रहे हैं।  हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने इस बड़े सरकारी बैंक पर 2 4 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 564 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है जिससे इस बैंक के ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ेगा।  क्या है जुर्माना लगाने की वजह, आइये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं 
 

HR Breaking News, New Delhi : किसी भी तरह का लोचा करने वालों पर इनकम टैक्स विभाग पैनी नज़र रखता है और ज़रा सी भी गलती महोने पर बैंकों पर जुर्माना भी लगा देता है। हल ही में  इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सरकारी बैंक की तरफ से आयकर व‍िभाग की तरफ से जुर्माना लगाए जाने के बाद कहा गया क‍ि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के सामने अपील दायर करने की प्रक्रिया में है.

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बैंक करेगा अपील 

बैंक की तरफ से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया क‍ि उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से असेसमेंट ईयर 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए (Income Tax Act Section 270A) के तहत आदेश प्राप्त हुआ है. इसमें विभिन्‍न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आदेश में कहा गया कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं.

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ग्राहकों पर बह पड़ेगा असर 
बैंक की तरफ से कहा गया 'इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माने की राश‍ि मांग कम हो जाएगी. ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर क‍िसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा.' जानकारों के अनुसार इस तरह की जुर्माना राश‍ि बैंक पर लगाए जाने से बैंक के कामकाज या ग्राहकों पर इसका क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. इस मामले में बैंक की तरफ से अपील क‍िये जाने के बाद आयकर व‍िभाग की तरफ से फैसला क‍िया जाएगा. अब यह अपील के बाद तय होगा क‍ि बैंक को जुर्माने की राश‍ि में से कुछ छूट म‍िलती है या नहीं.

 

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