हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के लोन पर ब्याज माफ 

हरियाणा सरकार की ओर महिला उत्थान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की नई स्कीम के तहत लोन लेने वाली 
लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। तो आइए जानते है किन महिलाओं को लोन के ब्याज पर मिलेगी छूट।
 

 हरियाणा सरकार की ओर से महिला उत्थान की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाले लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है।

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इस योजना के तहत उन लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या किस्तों में एक जून 2022 तक कर देंगे। लाभार्थी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा।

जिले में 950 महिलाओं पर निगम की 24 लाख 17 हजार 307 रुपये मूल राशि बकाया है। इस राशि पर 19 लाख 58 हजार 902 रुपये ब्याज बन गया है। योजना के तहत 19 लाख 58 हजार 902 रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। 

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जून 2022 तक उठा सकते हैं फायदा

हरियाणा महिला विकास निगम कुरुक्षेत्र के जिला प्रबंधक विजय सैनी ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2019 डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। यह योजना दो दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी तथा एक जून 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है।

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ऋण लेने वालों को छह महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है, तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।

छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी, जो छह माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं।