Delhi High Court Decision : क्या पत्नी को गिफ्ट मिले गहनों पर पति जता सकता है हक? जान लें हाईकोर्ट का फैसला

Delhi High Court Ka Faisla : घरों में विवाद चलना आम बात है। हर घर में किसी न किसी मुद्दे पर बहस बाजी चलती रहती है। लेकि बात तब बढ़ जाती है जब वों कोर्ट कचहरी तक पहुंचनें की नौबत आ जाए। ऐसा ही एक पति पत्नी का मामला सामने आया है जिसमें बताया गया है कि पत्नी के गहनें पति द्वारा लिए जा सकते है या नही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। आइए जान लेते है कोर्ट का क्या है फैसला...

 

HR Breaking News, Digital Desk : पति-पत्नी के बीच कभी प्यार तो कभी तकरार चलता रहता है। लेकिन जब मामले घर से निकल कर कोर्ट तक पहुंच जाए तो वे नॉर्मल नही रह जाते है। ऐसे ही एक मामले पर कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने पति-पत्नी के बीच जारी विवाद के एक मसले पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है.

 
कोर्ट के फैसले (Delhi High Court Ka Faisla) के अनुसार कानूनन पति अपनी पत्नी से इजाजत लिए बगैर उसके गहने या अन्य कोई सामान नहीं ले सकता. ऐसा करना कानूनन सही होगा. देश का कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता. 

फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (High Court Verdict) ने कहा कि कानून एक पति को इस बात की इजाजत देता है कि वह पत्नी की इजाजत के बिना उसके गहनों सहित सामान ले जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानूनन अपने हाथों में लेने की हम इजाजत नहीं दे सकते. 

पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, जमानत याचिका भी खारिज 


बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट (High Court Decision) के न्यायाधीश अमित महाजन ने कहा कि पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप तुच्छ नहीं हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए याची को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते. 


हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही याचिकाकर्ता (petitioner) शिकायतकर्ता का पति है, उसे कानून के मुताबिक पत्नी का घरेलू सामान हटाने का अधिकार नहीं है. ऐसा करना कानूनन सही नहीं है. 


साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पति जांच में शामिल नहीं हुआ है. पत्नी के सामान भी अभी तक बरामद नहीं हो पाये हैं. इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि जब वह घर से बाहर थी तो उसके घर का सामान चोरी हो गया था. इस मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

गिफ्ट में मिले गहने होते है पत्नी की निजी संपत्ति


हाईकोर्ट (Delhi high court) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून पति को इस तरह से आभूषण सहित घरेलू सामान लेने की अनुमति नहीं देता है. चाहे पति-पत्नी के बीच विवाद हो लेकिन पति पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता है. न ही पत्नी के गहनों को वह बिना उसकी अनुमति के ले सकता है.