क्या आप भी चलाते है स्कूटी, नय नियमों के तहत कट सकता है 23 हजार रुपए का चालान, पढ़ें पूरी जानकारी

New Traffic Rules: अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो आपको घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए. नए नियमों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स कम्पलीट न होने की वजह से आपकी स्कूटी का 23000 रुपए तक का चालान कट सकता है.
 

New Traffic Rules: अगर आप भी स्कूटी (Scooty Challan) चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. जब भी कोई व्यक्ति वाहन चलाता है, तो उसे सबसे पहले ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के बारे में पता होना चाहिए,

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जिससे कि घर से निकलने के बाद उसे भारी नुकसान न झेलना पड़े. आपकी एक लापरवाही की वजह से आपको 23 हजार रुपए तक का चालान देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं नए नियमों के मुताबिक आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.

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आपका वाहन आपकी जिम्मेदारी


सड़क पर निकलने से पहले आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि उन्हें  ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन भी करना है. बता दें नए नियमों के अनुसार, आपकी स्कूटी का 23000 रुपए तक का चालान कट सकता है.

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1. बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने के लिए- 5000 रुपये का फाइन


2. बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान


3. बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान


4. एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना


5. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए- 1000 रुपये का जुर्माना 

नियमित रूप से अगर आप इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी. नए ट्रैफिक नियम साल 2019 में लागू किए गए थे. आइए जानते हैं क्या कार चलाते वक्त फोन पर बात करने पर भी कट सकता है चालान.

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कार चलाते समय फोन पर बात की तो...


दरअसल अगर कोई व्यक्ति ड्राइव करते समय फोन पर बात कर रहा हो, तो ट्रैफिक नियम के अनुसार कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसका चालान नही काट सकता. अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दे सकते हैं.

बता दें नियमों के मुताबिक वाहन चलाते वक्‍त अगर कोई व्यक्ति हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके फोन पर बात कर रहा है तो वो दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा. और न तो उस व्यक्ति को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा. इस बात की जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी थी.