दिव्यांगों के लिए फास्टैग के नियम बदले, बड़ी छूट
सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों के लिए फास्ट टैग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से दिव्यांगजनों को काफी लाभ होगा और उनकी लाइफ थोड़ी आसान होगी। दिव्यांगजनों को फास्टैग के नियमों में कुछ छूट दी गई है जो दिव्यंगजनों के प्रतिशत के आधार पर रहेगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
HR Breaking News (Fastag New Rules) देश की मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड और ट्रांसपोर्ट की तरफ से दिव्यांग जनों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टटैग ही जारी होंगे। साथ में रिन्यूअल से जुड़े नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इससे दिव्यांगजनों के लिए टोल प्लाजा से संबंधित प्रक्रिया आसान और पारदर्शी व सुलभ हो जाएगी। इज ऑफ लिविंग का इसे बढ़ावा मिलेगा और बार-बार कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ेगी।
दिव्यांग श्रेणी में रजिस्टर्ड वाहनों पर मिलेगी छूट (Divyang category Fastag)
फास्टैग को लेकर यह नियम दिव्यांग श्रेणी में रजिस्टर्ड वाहन मालिकों के लिए जारी किए गए हैं। इस समय अगर दिव्यांगजन कोई किसी वाहन का मालिक है तो उसको मान्य दिव्यांग का प्रमाण पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड और अन्य आधिकारिक कागज देने होंगे। इसके बाद फास्टैग पर दिए जा रही छूट को प्राप्त किया जा सकेगा।
दिव्यांगों के लिए फास्टैग की वैलिडिटी होगी अधिक (fastag validity rules)
फास्टैग को आमतौर पर हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए इसमें बड़ी छूट दी गई है। दिव्यांग जनों की दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर छूट दी गई है। अगर कोई 70 से 100% दिव्यांग है तो फास्टैग पर 5 साल तक की मान्यता मिलेगी, वहीं कोई 40 से 70% तक दिव्यांग है तो उसका फास्टैग 3 साल तक वैलिड रहेगा। ऐसे में वाहनों के फास्टैग को बार-बार रिन्यू कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
क्या होगा दिव्यांगजनों को लाभ (divyang fastag)
जहां आम नागरिकों के लिए फास्टैग की वैलिडिटी 1 साल की रखी गई है, दिव्यांगजनों के लिए यह तीन से पांच साल तक की कर दी गई है, जिससे दिव्यांग जनों को अपना फास्ट टैग रिन्यू करवाने के लिए बार-बार कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सुविधा मिले और किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। दिव्यांगजनों को बगैर किसी बाधा के टोल की छूट का भी लाभ मिलेगा।