MCD ने दिल्ली के प्रोपर्टी मालिकों को दी बड़ी राहत, नियमों में किए गए बड़े बदलाव

MCD - अधिकतर लोग बिना सूचना दिए ही पुरानी संपत्ति में कोई बदलाव करा देते है। ऐसी परिस्थिति में निगम उन निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर देता था। लोगों को इस समस्या से छुूटकार दिलाने के लिए निगम के सदन की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल...
 

HR Breaking News, Digital Desk - अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। संपत्ति मालिक उसे दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नियमित करा सकेंगे। इसके लिए संपत्ति मालिकों को निगम को अपनी पुरानी संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव करने पर सूचना देनी होगी, जिसके आधार पर निगम इसकी स्वीकृति देगा।

कई बार निगम के समक्ष ऐसी जानकारी सामने आई है कि लोग बिना सूचना दिए ही पुरानी संपत्ति में कोई बदलाव करा देते है। ऐसी परिस्थिति में निगम उन निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर देता था। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सोमवार को निगम के सदन की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है।

मेयर डॉ. शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और नेता सदन मुकेश गोयल ने प्रेसवार्ता की। मेयर ने कहा कि दिल्ली की किसी संपत्ति में कोई नवीनीकरण, बदलाव या अतिरिक्त निर्माण होता है और संपत्ति मालिक संपत्तिकर भर रहा है, तब संपत्ति मालिक को निगम को इस बारे में सूचना देनी होगी। इसके बाद निगम के मूल्यांकन व संपत्ति कर विभाग के अधिकारी भवन विभाग से इसके निर्माण की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे। इसमें मूल्यांकन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भवन विभाग को जवाब दें। निगम के दोनों विभागों को इस प्रक्रिया को 15 दिन के अंदर पूरा करना होगा।

बदलाव से पहले निगम की स्वीकृति जरूरी-

निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि किसी संपत्ति मालिक को दिल्ली में दो फ्लोर के मकान की भवन निर्माण की मंजूरी मिली हुई है, अब उसे तीसरा फ्लोर बनवाना है, ऐसी परिस्थिति में यह प्रस्ताव ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा। यह रिहायशी व व्यावसायिक दोनों संपत्ति पर लागू होगा। लोगों को यह भी राहत मिलेगी कि उनकी पुरानी संपत्ति में कोई भी बदलाव करने पर उसे अवैध करार नहीं दिया जाएगा।

लाखों लोगों को लाभ-

निगम के इस नए प्रस्ताव के तहत लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार,यह फैसला जनहित में है और काफी समय से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 

माली की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मुहर लगी-

निगम ने अपने 12 क्षेत्रों में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए 2,292 माली, 18 ड्राइवर और तीन तकनीकी सहायकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल में डीएनबी कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के माली आदि की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पांच महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा।