New Rules : 1 तारीख से पहलें कर लें ये 5 काम, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा
HR Breaking News (New Rules) अब मार्च का महीना खत्म होने को है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में कुछ ही समय रह गया हैं। नए फाइनेंशियल ईयर (New Rules From 1st April 2026) की शुरुआत से देश में कई नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। अगर आप समय रहते ये काम नहीं करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि आपके लिए नए फाइनेंशियल ईयर से पहले किन 5 बड़े काम को करना जरूरी है।
PPF और SSY की मिनिमम अमाउंट
बता दें कि अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में अकाउंट ओपन हुआ है तो आपको हर साल एक मिनिमम अमाउंट को जमा करना होता है। PPF के लिए ये मिनिमम अमाउंट 500 रुपये तय की गई है और सुकन्या योजना के लिए 250 रुपये तय की गई है। अगर आप 31 मार्च तक इस अमाउंट को जमा नहीं करते हैं, तो आपको खाता बंद हो जाएगा। फिर इसे दुबारा एक्टिव करने के लिए पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है।
nps में टैक्स छूट का लाभ
नेशनल पेंशन सिस्टम एक बेहतरीन योजना है और nps में टैक्स छूट का लाभ मिलता है। सेक्शन 80CCD (1B) के माध्यम से आप 50 हजार रुपये के अलग से किए गए कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन का फायदा (Benefit of tax deduction on contribution) ले सकते हैं। इस वजह से अगर आपने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए अब तक अपना टियर-1 अकाउंट एक्टिव रखने के लिए मिनिमम 1 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी समय रहते पूरा कर लें।
पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन (PAN-Aadhaar linking deadline) बढ़ने के बाद भी कई ट्रांजेक्शन के लिए पैन-आधार लिंकिंग का अपडेटेड होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर कोई केवाईसी पेंडिंग है या आपने बीते वर्ष का रिवाइज्ड आईटीआर नहीं जमा किया है तो 31 मार्च तक इन कामों को निपटा लें।
पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स का भुगतान
अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम (old tax regime) में टैक्स का भुगतान करते हैं, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के माध्यम से 1.5 लाख रुपये तक छूट का लाभ अभी ले सकते हैं। इन छूट में LIC, ELSS, mutual fund, पांच साल की एफडी और बच्चों की ट्यूशन फीस आदि शामिल है। इसके साथ ही सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट (Health insurance premium payment under 80D) aपर अलग से टैक्स बचत का लाभ मिलता हैं। इसलिए गौर करें कि ये सभी दस्तावेज अपने ऑफिस के लिए या रिटर्न फाइल करते समय जरूरी मौजूद रखें।
सेक्शन 80C में इंटरेस्ट पर छूट का लाभ
खासतौर पर होम लोनधारको (Section 80C interest deduction benefits) के लिए 31 मार्च की तारीख बेहद खास रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट (principal amount) पर सेक्शन 80C में इंटरेस्ट पर छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने इस वर्ष का अपनी ईएमआई की पेमेंट नहीं किया है और एक्सट्रा प्री-पेमेंट करके टैक्स स्लैब बदलना चाहते हैं, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है।