Pension Update - पेंशनर्स 28 फरवरी से पहले निपटा लें ये काम, वरना अटक जाएंगे पैसे 
 

पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट। दरअसल पेंशनर्स के लिए एक अपडेट जारी किया गया है। जिसके तहत ये कहा गया है कि सभी पेंशनर्स 28 फरवरी से पहले निपटा लें अपने ये काम वरना अटक सकता है आपका पैसा। 
 
 

HR Breaking News, Digital Desk- झारखंड और उत्तर प्रदेश के पेंशनरों की पेंशन पर ताजा अपडेट है। जिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनरों ने अब तक वार्षिक सत्यापन और बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है वे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा पेंशन अटक या रुक सकती है। पेंशन सत्यापन की आखरी तारीख 28 फरवरी है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक लाख 80 हजार 18 में से 39891 ने अबतक सत्यापन नहीं करवाया है। वही 7567 पेंशन धारकों के पास तो आधार ही नहीं है, ऐसे में इनकी पेंशन रुकने का खतरा है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कहा है कि 28 फरवरी तक जिन पेंशनरों ने सत्यापन और आधार सीडिंग नहीं कराई वे जल्द करा लें अन्यथा उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।

सभी पेंशनरों को आधार सीडिंग का काम स्वयं  को करना होगा, पेंशन पाने के लिए उन्हें अपने बैंक की शाखा में जाकर केवाईसी कराना होगा। जिन लाभुकों का आधार ही नहीं है, उन्हें अपना आधार बनवाकर उसे बैंक में जमा कर फिर केवाईसी कराना होगा। अगर उन्होंने 28 फरवरी तक यह काम नहीं किया तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है।

पौने दो लाख पेंशनरों की पेंशन अटकी-


वही यूपी के अलवर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले 4 लाख 61 हजार  मे से पौने दो लाख पेंशनरों की पेंशन अटक सकती है।  इसमें से नियत तिथि तक 65 प्रतिशत  यानि 2 लाख 99 हजार 650 लाथार्थियों का सत्यापन हुआ है और करीब 35 प्रतिशत लाभार्थियों का बाकी हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 31 जनवरी तक पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित तिथि तक जिले के पौने दो लाख पेंशनर सत्यापन नहीं करवा पाए, ऐसे में उनकी पेंशन अटक सकती है, चुंकी इन्हें बिना सत्यापन के पेंशन नहीं मिल पाएगी।

बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य-


बता दे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को ई मित्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन के अभाव में दिसंबर 2022 के बाद पेंशन राशि का भुगतान रोकने के निर्देश हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एकल नारी सम्मान पेंशन दी जाती हैं।

इसमें विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिला को 18 से 55 साल तक 500 रुपए, 55 से 60 साल तक 750 रुपए, 60 से 75 आयु तक 1000 रुपए दिए जाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन में 75 से कम आयु होने पर 750 रुपए, अधिक आयु होने पर 1000 रुपए दिए जाते हैं। विकलांग व निशक्तजन पेंशन में 55 वर्ष से ज्यादा महिला व 58 साल से ज्यादा पुरुष को 750 रुपए, इससे अधिक आयु के महिला पुरुष को 1000 रुपए दिए जाते हैं।