NCR के इस इलाके में अब नहीं बना सकेंगे 6 मंजिला बिल्डिंग, लगी रोक
NCR Construction rules : एनसीआर तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस शहर में प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हर किसी का होता है। अगर आपने भी एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदी है और नया मकान या दुकान बनाने की सोच रहे हैं तो निर्माण कार्य शुर करने से पहले सरकार के इन नियमों के बारे में जरूर जान लें। दरअसल, सरकार ने एनसीआर (NCR) के इस इलाके में छह मंजिला बिल्डिंग निर्माण पर रोक लगा दी है।
HR Breaking News - (NCR Construction rules)। एनसीआर में नया कई मंजिला मकान या दुकान बनाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सरकार ने एनसीआर (NCR) के इस शहर में छह मंजिला बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी है। अगर आप एनसीआर में कहीं प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन (Construction rules) शुरू करने जा रहे हैं तो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सरकार के इन नियमों को जरूर जान लें -
6 मंजिला से ज्यादा नहीं बना सकेंगे बिल्डिंग ल-
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) बनकर तैयार हो रहा है। रिपोर्ट में पता चला है कि ही जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा होना वाला है और यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में अब ऊंचाई के ज्यादा उंचाई पर बनाई जा रही बिल्डिंग पर रोक लगा दी हैं।
सरकार ने दायरे के हिसाब से बिल्डिंग उंचाई को तय किया है। 4 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इसके अलावा आगे की दूरी के अनुसार मकान की ऊंचाई को तय किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के आसपास मोबाइल टावर (mobile tower) लगाने पर भी रोक लगाई गई है।
5 जोन में बांटे गए एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र -
एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र पांच जोन में बांटा गया है। हर जोन में कंस्ट्रक्शन नियम अलग बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार ही क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। दरअसल, बिल्डिंग ऊंचाई की सीमा तय की गई है।
नोएडा एयरपोर्ट के आसपास एएआई (AAI) द्वारा जारी कलर कोडेड जोनिंग मैप (Color Coded Zoning Map) के अनुसार मकान को निर्धारित ऊंचाई तक ही बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि यमुना प्राधिकरण भी आवंटियों का मैप के मुताबिक ही नक्शा पास कर रही है। एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (no objection certificate) लेना आवश्यक कर दिया गया है।
यहां नहीं लगा सकेंगे मोबाइल टावर -
नोएडा एयरपोर्ट (Noida Airport News) की चारदीवारी के एक किलोमीटर के दायरे में सड़क और रेलवे लाइन के लिए मंजूरी अनिवार्य है। आसपास मोबाइल टावर भी नहीं लग सकेंगे। रनवे के दोनों सिरे टेकऑफ और लैंडिंग क्षेत्र के लगभग 1.5 किलोमीटर दायरे में हाईटेंशन बिजली की लाइन भी प्रतिबंधित है।
एयरपोर्ट शुरू होने से पहले बनाई गए सख्त नियम -
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) से सितंबर के बाद उड़ानें प्रस्तावित हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) की टीम एयरपोर्ट का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। ऐसे में प्रथम चरण के तहत 1334 हेक्टेयर में विकसित हो रहे एयरपोर्ट के संचालन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि उड़ान सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Noida International Airport Limited) के ओसडी शैलेंद्र भाटिया के मुताबिक, एएआई ने इस बारे में कलर कोडेड जोनिंग मैप जारी किया हुआ है। बिल्डिंग की तय की गई उंचाई से ज्यादा एयरपोर्ट के आसपास निर्माण नहीं किया जा सकता है।
समुद्र तल इतनी उंचाई पर है एयरपोर्ट -
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई है। नियमों के तहत प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर में दो रनवे बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर 3900 मीटर लंबा पहला रनवे तैयार किया गया है, 4150 मीटर लंबा रनवे बनना बाकी है। रिपोर्ट में पता चला है कि इसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।