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Haryana के इन 18 शहरों में लोगों को मिलेंगे प्लॉट, हाईकोर्ट का अहम फैसला

Haryana update news : हरियाणा के अलग अलग शहरों में रहने का सपना संजो रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब प्रदेश के 18 शहरों में लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे। यह सब हाईकोर्ट के फैसले (high court decision) के बाद तय हो सका है। अब प्रदेश के लाखों लोगों का शहर में रहने का सपना भी आसानी से पूरा हो सकेगा।

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Haryana के इन 18 शहरों में लोगों को मिलेंगे प्लॉट, हाईकोर्ट का अहम फैसला

HR Breaking News  (haryana news)। शहरों में जमीन या प्लॉट खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं रही। प्रोपर्टी के रेट (property rates) हाई होने के कारण अधिकतर लोगों का यह सपना अधूरा ही रह जाता है। महंगी प्रोपर्टी के इस दौर में अब हरियाणा में 18 शहरों में लोगों को प्लॉट (plot scheme in haryana) मिलेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह रास्ता साफ हो सका है। आइये जानते हैं प्रदेश के किन किन शहरों में दिए जाएंगे प्लॉट। 

यह केस था कोर्ट में लंबित -


नए सेक्टर विकसित करने के लिए जिस भू मालिक से जमीन ली जाएगी, उसे शहर में प्लॉट भी मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के निर्देशों के बाद हरियाणा के 18 शहरों में ऐसे लोगों को आवासीय प्लॉट मिलने की आस बंधी है। इस संबंध में हाईकोर्ट में केस लंबित था कि जिनकी जमीन सेक्टर काटने के लिए अधिग्रहीत (land acquisition rules in haryana) की गई थी, उन्हें भी शहर में प्लॉट मिले।

Haryana PeDisplaced rsons Scheme


हरियाणा सरकार (haryana govt) की नीति है कि जिन भूमालिकों की जमीन सेक्टर के लिए अधिग्रहण की जाती है, उसे शहर में प्लॉट दिया जाए। सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके उस भूमि पर सेक्टर तो काट दिए थे लेकिन भूमालिकों को सरकारी नीति (govt policy for plots) अनुसार प्लॉट नहीं दिए थे। इसी को लेकर हाईकोर्ट में केस लंबित था।


इन जिलों में की थी जमीन अधिग्रहीत - 


हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) की ओर से कई जिलों व शहरों में आवासीय सेक्टर काटने के लिए जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम-एक, गुरुग्राम-दो, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक (rahtak news), बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, जींद व हिसार शामिल थे।


कई साल पुराना है मामला-


यह मामला कई साल पुराना है। नये आवासीय सेक्टर (sector plot scheme in haryana) विकसित करने के लिए सरकार की ओर से किसानों की जमीन अधिगृहित की थी। 10 सितंबर 1987 के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से इन शहरों में सेक्टर काटे गए थे। सरकार के नियम व नीति (haryana govt policy for plots) के अनुसार जिनकी जमीन अधिगृहित हुई थी, उन लोगों को प्लॉट दिए जाने थे। सरकार ने इन लोगों को डिस्प्लेस्ड श्रेणी में रखा था। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था।

प्राधिकरण ने मांगे आवेदन-


हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अब कोर्ट का फैसला आने पर आवेदन मांग लिए हैं। हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार (haryana sarkar) अपनी नीति के अनुसार उन भूमालिकों को भी आवासीय प्लॉट (residential plot rules) दे, जिनकी जमीन को अधिग्रहीत करके सेक्टर काटे गए। 

अब यह कहा है HSVP ने -


अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने कहा है कि इन सेक्टरों से जुड़े विस्थापित भू मालिक 50 हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा कराते हुए प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात एचएसवीपी ने हाईकोर्ट (HC decision on plots) के आदेशों के बाद कही है। HSVP ने यह भी कहा है कि आवेदन की निर्धारित तारीख के बाद कोई अवसर नहीं होगा।