Supreme Court Decision : कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2010 में दायर हुई थी याचिका

Supreme Court Decision : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है.... जिसे जान लेना आपके लिए भी जरूरी है। 

 

HR Breaking News, Digital Desk- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को प्रभावी राहत तभी दी जा सकती है, जब दलीलों में कामगार का स्थायी पता दिया गया हो। यदि कोई पक्ष किसी राहत के लिए किसी प्राधिकरण से संपर्क करता है, तो सबसे पहले उसका पूरा पता बताना जरूरी है। 

 

 


जस्टिस ए एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने एक कर्मचारी की बहाली से संबंधित मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कर्मचारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जून 2010 के आदेश के खिलाफ एक फर्म ने याचिका दायर की थी। 

शीर्ष अदालत ने कहा, सभी लंबित मामलों और भविष्य में दायर किए जाने वाले मामलों में, पार्टियों को अपना स्थायी पता प्रस्तुत करना होगा। पीठ ने कहा, श्रम अदालत के अक्तूबर 2005 के आदेश, जिसमें कर्मचारी को 8 दिसंबर, 1997 से सेवा की निरंतरता के साथ पूर्ण पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। यह ऐसा मामला है जिसमें काम करने वाले का स्थायी पता नहीं बताया गया है। दिया गया पता केयर ऑफ यूनियन है।

दिए गए पते पर उनकी सेवा करने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ रहे। पीठ ने कहा, अंत में, सेवा संघ के पते पर की गई थी, जो संभव है कि उसकी ओर से मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले सकती है। आदेश पारित करने से पहले हम विभिन्न श्रम कानूनों के तहत काम करने वाले अधिकारियों को यह निर्देश देते हैं कि इस तरह की स्थिति को सुधारने के कदम उठाएं। किसी कर्मचारी को प्रभावी राहत देने के लिए कामगार का पूरा पता बहुत जरूरी है।

 पीठ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के एक आदेश के खिलाफ फर्म की अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था, जिसके परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय के फैसले को वैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि कामगार का प्रतिनिधित्व किया गया था, इसलिए वह श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती देने और याचिका को खारिज करने के बारे में जानता था।