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Toll Rules Change : देश में बदले टोल से जुड़े नियम, आधे अधुरे काम पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

Toll Tax Rule Change : देशभर में पिछले काफी समय से टोल टैक्स के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि अब देश में टोल के नियम बदल गए हैं। अब आधे अधुरे काम पर टोल टैक्स (Toll Tax New Rule) नहीं देना होगा। आज हम आपवको इस खबर के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।

 

HR Breaking News (Toll Tax Rule) देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों (New Rule of Toll Tax) में अहम बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब अधूरे या निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर वाहन चालकों से टोल की वसूली नहीं की जाएगी। सरकार ने ये फैसला सड़क सुविधाओं और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया है।

 


सफर बनेगा और भी आसान 

 

भारत में बड़ी तेजी से बन रहे एक्सप्रेस वे सफर को आसान बना रहे हैं। सड़क इंफ्रास्क्चर पर सरकार खास ध्यान दे रही है। इसकी वजह से आना-जाना पहले की तुलना (Toll Tax News) में बहुत ज्यादा आसान हो गया है। हालांकि एक्सप्रेस वे के निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बीच कुछ किलोमीटर तक गुजरने पर लोगों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। इसकी वजह से लोगों में निराशा थी। अब ये नियम बदल गये हैं। दरअसल पहले एक्सप्रेस वे (New Expressway Project) पूरा नहीं होने पर भी लोगों से टोल टैक्स ले लिया जाता था। हालांकि 15 फरवरी से ऐसे आधे-अधूरे एक्सप्रेसवे पर सरकार टोल नहीं वसूल सकेगी।


नेशनल एक्सप्रेसवे के हिस्से होंगे कनेक्ट 

कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी नेशनल एक्सप्रेसवे के ऐसे हिस्से से गुजरते हैं, जोकि अभी पूरा नहीं खुला है। तब भी आपसे टोल वसूल कर लिया जाता था। हालांकि अब आपको ज्यादा टोल (Toll Tax Rules) नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बदलाव कर दिया है, इससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलने वाला है।


एक्सप्रेसवे पर देना होगा इतना टोल 

अब नियम ये है कि जब कोई नेशनल एक्सप्रेसवे (National Expressway) पूरी तरह एंड-टू-एंड शुरू नहीं किया गया है। उसके खुले हुए हिस्से पर टोल नेशनल हाईवे के सामान्य रेट से ही लिया जाएगा। इससे पहले एक्सप्रेसवे पर टोल 25 प्रतिशत ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या नहीं। सरकार ने ये बदलाव नेशनल हाईवे फीस (National Expressway Fess) नियम, 2008 में संशोधन करके किया है।


इस दिन से लागू होगा नया नियम 

ये नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होने वाला है। ये व्यवस्था एक साल तक या जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू नहीं हो जाता, तब तक रहेगी जो पहले हो। सरकार का मानना है कि इससे लोग अधूरे लेकिन खुले एक्सप्रेसवे (Expressway rule) हिस्सों का ज्यादा यूज करेंगे। इसकी वजह से इससे पुराने हाईवे पर भीड़ कम हो जाएगी। वहीं सफर तेज होगा और ट्रैफिक जाम घटने से प्रदूषण भी कम होगा।