Traffic Challan Rules : वाहन चालाकों के लिए अलर्ट, जानिये कितने चालाना होने के बाद ब्लैकलिस्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी

HR Breaking News, Digital Desk - आजकल सड़क पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras) लगे होते हैं. अगर आप गाड़ी चलाते वक्त कोई नियम तोड़ते हैं तो ये कैमरे तुरंत तस्वीर कैद कर लेते हैं। इसके बाद आपकी गाड़ी का ऑनलाइन चालान (online Challan) कट जाता है. आपको चालान के बारे में तब पता चलता है जब आपके मोबाइल पर चालान का मैसेज आता है. कुछ लोगों को न तो चालान कटने का पता चलता है और न ही वे चालान का मैसेज देख पाते हैं. ऐसे में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका चालान कट गया है और वे जुर्माना नहीं भरते.
क्या आपको इस बात की जानकारी हैं कि चालान नहीं भरने पर गाड़ी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है? अगर आप ट्रैफिक चालान का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट (Pending e-challan blacklist) किया जा सकता है। इसलिए चालान राशि समय पर जमा कर देनी चाहिए. इससे आपको किसी अन्य परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
हालांकि, कुछ लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते और उनके ई-चालान (e-Challan) पर ई-चालान होते रहते हैं. आइए जानते हैं कि कितने चालान होने पर आरटीओ आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करता है.
इतने चालान होने पर ब्लैकलिस्ट होगी गाड़ी:
पिछले साल दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने घोषणा की थी कि समय पर चालान का जुर्माना नहीं भरने वालों की गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके तहत ट्रैफिक चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना जरूरी है. अगर किसी गाड़ी के पांच चालान का भुगतान 90 दिन के अंदर नहीं किया गया तो विभाग उस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर देगा.
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ई-चालान का प्रावधान है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काट सकते हैं। वाहन मालिक या जिसके नाम पर चालान कटा है उसे तय समय के भीतर जुर्माना भरना होगा। अगर किसी वाहन के लिए पहले ही पांच चालान जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 90 दिनों के भीतर जमा नहीं किया गया है, तो वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ब्लैकलिस्ट करने से पहले जुर्माना अदा करने के लिए 10 दिन का नोटिस देगा. अगर इन 10 दिनों में चालान जमा कर दिया तो गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने से बच जाएगी. 10 दिनों के अंदर भी चालान की राशि जमा नहीं की तो डिपार्टमेंट गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करेगा.
नहीं कर सकेंगे ये 3 काम:
एक बार आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई तो आप तीन अहम काम नहीं कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने के बाद कौन से 3 काम नहीं कर सकते हैं.
1. गाड़ी बेच नहीं सकते: अगर आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई है, तो अपनी गाड़ी को बेचन नहीं पाएंगे. दरअसल, आरटीओ के रिकॉर्ड में गाड़ी ब्लैकलिस्ट रहती है. इसकी वजह से नए मालिक का नाम गाड़ी के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा. कुल मिलाकर आप ब्लैकलिस्ट कार को नहीं बेच पाएंगे.
2. इंश्योरेंस नहीं करा सकते: अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है या होने वाला है तो ये रीन्यू नहीं होगा. ब्लैकलिस्ट गाड़ी के लिए आप नया इंश्योरेंस कवर नहीं खरीद सकते हैं. आरटीओ के रिकॉर्ड में आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट रहेगी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का बीमा नहीं कर सकेगी.
3. PUC सर्टिफिकेट नहीं बनेगा: गाड़ी चलाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (pollution under control) सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है. पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. अगर गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई तो पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा.
भारत सरकार के परिवहन पोर्टल पर गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने की जानकारी चली जाती है. इसकी वजह से ये तीनों काम नहीं होते हैं:-
कहीं आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट तो नहीं?
वाहन पोर्टल पर जाकर आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं. यहां से आपको पेंडिंग चालान की जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई है तो उसका भी पता चल जाएगा. अगर आप सारे चालान जमा कर देते हैं तो आपकी गाड़ी ब्लैकिलिस्ट से हट जाएगी.
वाहन Portal-
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center) के साथ मिलकर पेंडिंग चालान वाली गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करती है. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 167 के तहत गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है. ध्यान रहे कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही ब्लैकलिस्ट करता है.