टू व्हीलर को 200 और गाड़ी वालों को सिर्फ 500 का ही मिलेगा petrol-diesel, सरकार का बड़ा फैसला

Limit for filling petrol and diesel - वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप गाड़ी का बाइक चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, हाल ही में सरकार ने पेट्रोल-डीजल बेचने और खरीदने को लेकर लिमिट तय कर दी है यानी अब आप एक तय लिमिट से ज्यादा पेट्रोल-डीजल अपनी बाइक या गांडी में नहीं डलवा पाएंगे। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। अगर आप अपनी गाड़ी से आना-जाना करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल (petrol diesel) बेचने-खरीदने की लिमिट तय कर दी है। इसके तहत दो पहिया गाड़ियों को रोजाना बस 200 रुपये, जबकि चार पहिया गाड़ियों को 500 रुपये तक का ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा। सरकार ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है।

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पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर सरकार का बड़ा फैसला - 


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, ‘राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी हुई है और इसलिए ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।


टू व्हीलर 200 तो गाड़ी वाले 500 का ही डलवा सकेंगे तेल - 

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘दो पहिया वाहन प्रतिदिन 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे।’ आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी।