UP में 6 महीनों के लिए लागू हुआ कानून, उलंघन करने पर होगी बिना वारंट के गिरफ्तारी

UP news : नियम और कानून को लेकर इन दिनों यूपी सरकार काफी सख्ती से काम कर रही है और आए दिन नए से नए कानून बना रही है जिससे राज्य में सुख और शान्ति बने रहे | हाल ही में UP सरकार ने ये बड़ा क़ानून लागू कार दिया है और सख्ती से निर्देश दे दिए हैं की अगर कोई शख्श इन कानूनों की उलंघना करता है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जायेगा | आइये जानते हैं इसके बारे में 
 

HR Breaking News, New Delhi : देश में किसी न किसी वजह से हड़तालें होती रहती है | हड़ताल करने से जहाँ कर्मचारियों की मांग को ज्यादातर सरकार द्वारा मान लिया जाता है और कर्मचारियों को फायदा होता है वहीं दूसरी तरफ सरकार को इससे काफी नुक्सान होता है क्योंकि कर्मचारियों के हड़ताल करने से सरकारी काम काज में काफी विघन पैदा हो जाता है और इसी विघन को रोकने के लिए और राज्य में सभी काम सुचारु रूप से चलाने के लिए यूपी सरकार (yogi adityanath) ने इस कानून को लागू कर दिया है | 

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 इस कानून का को ESMA कानून कहते हैं | एस्मा का मतलब  एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) होता है. यह तब लागू किया जाता है जब कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं. इसके लागू होते ही हड़ताल करने का हक खत्म हो जाता है. इस रूल को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है. 

यूपी सरकार (yogi adityanaath news) ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी ने भी रूल का उल्लघंन किया तो उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ऐसे में सभी तरह की हड़ताल व प्रदर्शन को लेकर सख्त चेतावानी जारी कर दी गई है.

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एक्ट के तहत पाबंदी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों, निगम व प्राधिकरण पर लागू रहेगा. सनद रहे यूपी सरकार द्वारा पहले भी इसी तरह का फैसला लिया जा चुका है. पिछले साल 2023 में भी 6 महीने के लिए रूल लागू किया गया था.