EPFO Rules: पेंसनर्स के लिए जरूरी खबर, PPO नंबर नहीं होने पर नहीं मिलेंगे पैसे
 

अगर आपका PPO नंबर किसी कारणवस गुम हो जाता है तो आपकी पेंशन रुक सकती है. जिसके चलते आपको परेशानी हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको ईपीएफओ के बताए गए नियमों को फॉलो करना होगा। 
 

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आपका पीपीओ नंबर गुम हो गया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है. ऐसे में आपको परेशानी आ सकती है. एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनधारकों (Pensioners) को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) कहते हैं. इसी के आधार पर मदद से पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है. हालांकि आप इसे आसानी से दोबारा हासिल भी कर सकते हैं. 

 

 

 

 

 

 


बेहद जरूरी है PPO नंबर-

दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को पीपीओ नंबर को जारी किया जाता है. इसके बिना पेंशन नहीं मिल सकती है. इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से लाभार्थी की पहचान के लिए दिए गए पीपीओ नंबर से सैलरी स्टेटस चेकर करने आदि की भी सुविधा मिलती है. तो आइये जानते हैं इसे दोबारा हासिल करने की प्रक्रिया.

कैसे करें आवेदन?

1. सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं.
2. अब ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ के विकल्प पर क्लिक करें.
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आप 'Know Your PPO No' पर क्लिक करें.
4. यहां आप अपना वो बैंक अकाउंट नंबर भरें जिसमें आपकी हर महीने पेंशन आती है. आप चाहे तोअपना PF नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं.


5. सारी डिटेल्स भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें.
6. इसके बाद आपको आपका पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

PPO नंबर है अनिवार्य- 

- 12 अंकों का ये खास नंबर आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करता है.
- इस के जरिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संपर्क किया जाता है.


- PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होने से एक बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना अकांउट ट्रांसफर करना भी आसान होता है.
- पेंशन संबंधित किसी भी तरह के काम या शिकायत के लिए EPFO में PPO नंबर देना अनिवार्य होता है.
- पेंशन स्टेटस देखने भी इस नंबर को लिखना बेहद जरूरी होता है.