ITR Filing Last Date : इनकम टैक्स भरने वालों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री करने जा रही है ये एलान, टैक्स पेयर को होगा बहुत फायदा 

अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो देश की वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर ये एलान कर दिया है जससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर सर्कार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।  आइये जानते हैं। 

 

HR Breaking News, New Delhi : कोरोना महामारी के बाद देश की अर्थव्‍यवस्‍था धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है. यून‍ियन बजट पेश होने में 60 द‍िन से भी कम का समय बचा है (itr last date). ऐसे में बजट को लेकर हर बार की तरह क‍िसानों से लेकर नौकरीपेशा और कारोबार‍ियों तक की काफी उम्‍मीदें हैं. इस बार के बजट में टैक्‍स एक्‍सपर्ट उम्‍मीद कर रहे है क‍ि वित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से हायर टैक्‍स स्‍लैब में कुछ राहत म‍िल सकती है. यद‍ि सरकार की तरफ से यह राहत दी जाती है तो नौकरीपेशा के ल‍िए यह सबसे बड़ा ऐलान होगा.

इनकम स्‍लैब के आधार पर टैक्‍स का भुगतान
डेलॉयट (Deloitte) को उम्‍मीद है क‍ि इस बार के बजट में सरकार की तरफ से टैक्‍स स्‍लैब में राहत दी जा सकती है. फ‍िलहाल इनकम स्‍लैब के आधार पर लोगों को इनकम टैक्‍स का भुगतान करना होता है. डेलॉयट की पार्टनर तापती घोष बजट से उम्‍मीद की बात पर कहती हैं क‍ि देश में फ‍िलहाल सबसे ज्‍यादा इनकम टैक्‍स की दर 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा इनकम पर 42.744 प्रत‍िशत (सरचार्ज और सेस सह‍ित) है. व‍ित्‍त वर्ष 2017-18 से आयकर स्लैब में क‍िसी तरह का बदलाव देखने को नहीं म‍िला है.

क्रय शक्‍त‍ि पर सीधा असर पड़ेगा
तापती घोष कहती हैं इस बार उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 30% के स्‍लैब में आने वाले टैक्‍स पेयर्स को सरकार कुछ राहत दे सकती है. इससे उनकी क्रय शक्‍त‍ि पर सीधा असर पड़ेगा. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई क‍ि इस बार इनकम टैक्‍स की 30 फीसदी की उच्चतम दर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाया जा सकता है. इसके साथ ही टैक्‍स एक्‍सपर्ट ने यह भी मांग की है क‍ि आयकर की उच्‍चतम कर दर की ल‍िम‍िट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना चाहिए.

डेलॉइट की तरफ से बजट 2023 में टैक्स स्लैब दरों में संशोधन की मांग-
- 20 लाख रुपये से ज्‍यादा की इनकम पर फ‍िलहाल 30 प्रत‍िशत टैक्‍स है, ज‍िसे घटाकर 25 प्रत‍िशत क‍िया जाना चाह‍िए.
- 10 लाख से 20 लाख रुपये की इनकम पर टैक्‍स 30 प्रत‍िशत से घटाकर 20 प्रत‍िशत क‍िया जाना चाह‍िए.
- नई टैक्‍स र‍िजीम में 10 लाख से 20 लाख की आय पर आयकर घटाकर 20 प्रत‍िशत क‍िया जाना चाह‍िए.