ITR Refund: नहीं मिला अभी तक ITR रिफंड तो जानें इसके कारण 

Income Tax Return Refund: यदि आपको  इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax Return) दाखिल करने के बावजूद भी इसका पूरा रिटर्न नहीं मिला तो इसके कई कारण हो सकते हैं, तो जानें इन कारणों के बारे में..
 

HR Breaking News, New Delhi: यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax Return) दाखिल नहीं किया तो जल्द दाखिल कर दें, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। यदि आप ITR फाइल करने में देर करते हैं तो इसका रिफंड(Refund) भी देर से मिलता है।  

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कई लोग डेडलाइन(ITR Deadline) का इन्तजार करते हैं और ITR फाइल करने में देर करते हैं ऐसे में रिटर्न भी देर से हासिल होता है। इसके अलावा अगर आपको इनकम टैक्स रिर्टन फाइल(Income Tax Return File) करने के बाद भी पूरा रिफंड नहीं मिला है तो इसके कई कारण हो सकते हैं।

पोर्टल से जुड़ी समस्या 


कई बार देखने में आता है कि ITR फाइल करते समय ई-पोर्टल(E-Portal) पर तकनीकी समस्या आ जाती है। जिसके कारण ITR भरने में समस्या तो आती ही है। साथ ही कई बार यूजर का डेटा फेच नहीं हो पाता है। अगर आपके साथ भी ITR भरते समय ऐसा कुछ हुआ था, तो हो सकता है कि इसी कारण से आपको ही पूरा फंड रिसीव न हुआ हो। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसे में किया क्या जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट(Rectification request) दाखिल करना होगी। यह रिक्वेस्ट तब दाखिल की जाती है जब आपकी तरफ से ITR फाइल करने में गलती नहीं हुई थी लेकिन फिर आपको मिलने वाला अमाउंट कम था।


 

टैक्स क्रेडिट में फर्क 

टैक्स क्रेडिट(tax credit) में फर्क होना भी इसकी एक वजह हो सकता है। कई बार फॉर्म 26AS के टीडीएस क्रेडिट में देर हो जाने के कारण और नए पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग करते समय पैसा ठीक से फेच नहीं हो पता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके टैक्स रिटर्न की जानकारी जुड़ न पाई हो। तब भी आपका रिफंड कम हो सकता है। इसके लिए यूजर को रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट दर्ज करना होता है।