ITR Update : इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, मंत्री ने जारी किया नया फरमान

जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इससे पहले वित्त मंत्री ने ITR फाइल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो नुकसान हो सकता है।
 
 

HR Breaking News : नई दिल्ली :   अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लें. अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।

हालांकि सोशल मीडिया से लाकर तमाम जगहों पर इसे बढ़ने की मांग उठ रही है लेकिन, सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाने से फिलहाल साफ इंकार कर दिया है, यानी अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल कर लेना होगा।

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ये नए आदेश हुए जारी


गौरतलब है कि कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. नए नियम के तहत अब ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को टैक्‍स के दायरे में लाया जा सकेगा. ये नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी माने जाएंगे।


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ये हैं नए नियम


नए नियम के अनुसार, अगर किसी कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या इनकम 60 लाख से ज्‍यादा है तो कारोबारी को रिटर्न फाइल करना होगा. अगर किसी नौकरीपेशा की कमाई सालाना 10 लाख रुपये से अधिक है तो भी उन्हें ITR दाखिल करना होगा. TDS और TCS की रकम एक साल में अगर 25,000 रु से ज्‍यादा है तब भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा. आपको बता दें कि 60 साल या उससे ज्‍यादा उम्र के टैक्‍सपेयर्स के लिए TDS+TCS की लिमिट 50,000 रुपये ही रखी गई है।


अब Bank Deposit पर भी लगेगा ITR 


नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक सेविंग्‍स अकाउंट में जमा रकम 1 साल में 50 लाख या इससे ज्‍यादा है, तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा. 21 अप्रैल से नए नियम लागू माने जाएंगे. सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैकस फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा होगों को टैक्‍स नेट में आया जा सकेगा।