Income Tax Rule : 5 से 10 लाख है कमाई तो हो जाएँ सावधान, रखें इन बातों का ध्यान वरना हो जायेगा नुकसान
HR Breaking News, New Delhi : पैसा कमाना हर किसी को बढ़िया लगता है. खाते में जितने पैसे आते जाएं, उतने ही कम लगते हैं. वहीं पैसा कमाने के लिए लोग नौकरी भी करते हैं. सब लोग चाहते हैं कि उनके महीने की सैलरी ज्यादा हो या महीने की इनकम ज्यादा हो. हालांकि अगर आपकी सैलरी (Salary) ज्यादा है या फिर ज्यादा होने वाली है तो संभल जाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें.
Income Tax
इनकम जितनी ज्यादा होगी, टैक्स (Tax) देने की देनदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है. सरकारी की ओर से लोगों की इनकम पर भी टैक्स वसूल किया जाता है. इनकम टैक्स की मदद से सरकार की ओर से कई विकास से संबंधित योजनाएं चलाई जाती है. वहीं अगर आपकी इनकम एक निश्चित राशि के पार जाती है तो आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा.
Income Tax Slab
सरकार की ओर से इनकम टैक्स वसूल किए जाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब भी बनाए गए हैं. लोगों से उनकी इनकम पर टैक्स (Income Tax) भी इन्हीं स्लैब के मुताबिक ही वसूल किए जाते हैं. ऐसे में अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है तो आप भी इनकम टैक्स स्लैब में आएंगे. ऐसे में आपको इनकम टैक्स भरने का काम करना होगा.
Old Tax Regime
बता दें कि सरकार की ओर से दो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूल किए जाते हैं. एक है पुराना टैक्स स्लैब और दूसरा है नया टैक्स स्लैब. अगर पुराने टैक्स स्लैब की बात की जाए तो 2.5 लाख रुपये सालाना की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच में है तो 20 फीसदी टैक्स वसूल जाएगा.
New Tax Regime
इसके अलावा नए टैक्स स्लैब की बात की जाए तो उसमें 2.5 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच इनकम है तो 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 5 लाख से 7.5 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 10 फीसदी और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा.