Karmchari PF पीएफ लेने वाले कर्मचारियों को नए नियमों की अनदेखी करना पड़ेगा महंगा, सरकार ने किए ये बदलाव
 

PPF Account अगर आप भी कर्मचारी (Karmchari) है और पीएफ फंड (PF Fund) का लाभ ले रहे है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। पीएफ से जुड़े नियमों (PF New Rule) में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके चलते नए नियमों की अनदेखी आपके लिए बड़ी भारी पड़ सकती है। आइए नीचे खबर में जानते है क्या है पीएफ से जुड़े नए नियम
 
 

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, PPF Latest Update: छोटी बचत योजनाओं में न‍िवेश करने के ल‍िए पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड (PPF) अच्‍छा ऑप्‍शन है. यहां आप कम पैसे से शुरुआत करके साल में अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. यहां आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्ष‍ित है. सरकार की तरफ से प‍िछले द‍िनों पीपीएफ पर ब्‍याज दर को 7.10 प्रत‍िशत पर ही कायम रखा गया है. लेक‍िन प‍िछले कुछ सालों में सरकार ने इसके न‍ियमों में बदलाव क‍िया है.आइएए जानते हैं इन बदलावों के बारे में.

 

महीने में एक ही बार जमा होंगे पैसे
पीपीएफ खाते में न‍िवेश 50 रुपये के मल्‍टीपल में होना जरूरी है. यह राश‍ि सालाना कम से कम 500 रुपये या उससे ज्‍यादा होनी चाह‍िए. लेक‍िन पीपीएफ अकाउंट में आप पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर में डेढ़ लाख तक जमा कर सकते हैं. इस पर ही आपको टैक्‍स छूट का फायदा म‍िलता है. इसके अलावा महीने में एक ही बार पीपीएफ खाते में पैसा जमा कर सकते हैं.

 

ब्‍याज दर में भारी कमी
आप पीपीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं. प‍िछले द‍िनों यह ब्‍याज दर 2 प्रत‍िशत से घटाकर 1 प्रत‍िशत कर दी गई है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद आपको दो से ज्‍यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख को होती है.

अब 15 साल के बाद भी एक्‍ट‍िव रहेगा अकाउंट
15 साल तक न‍िवेश करने के बाद भी यद‍ि आप इनवेस्‍टमेंट के इच्‍छुक नहीं हैं तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को ब‍िना न‍िवेश के भी जारी रख सकते हैं. 15 साल पूरे होने के बाद इस अकाउंट में पैसे जमा करना जरूरी नहीं होता. मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने का ऑप्‍शन चुनने पर आप एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पैसा न‍िकाल सकते हैं.

अकाउंट खुलवाने के ल‍िए भरना होगा यह फॉर्म
पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के ल‍िए फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होता है. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के व‍िस्‍तार के ल‍िए (जमा के साथ) मैच्‍योर‍िटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होता है.


PPF पर लोन का न‍ियम
पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी म‍िलता है. इसका न‍ियम यह है क‍ि आवेदन की तारीख से दो साल पहले आपके खाते में ज‍ितना बैलेंस है, उसका 25 प्रत‍िशत ही आपको कर्ज म‍िल सकता है. आसान भाषा में ऐसे समझे आपने 31 मार्च 2022 को लोन के ल‍िए आवदेन क‍िया. इससे दो साल पहले (31 मार्च 2020) को पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये थे तो आपको इसका 25 प्रत‍िशत यानी 25 हजार लोन म‍िल सकता है.