बेटी की शादी की टेंशन खत्म, मिलेंगे 63 लाख रुपये
HR Breaking News New Delhi: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी छोटी बचत स्कीम है. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत Sukanya Yojana शुरू किया गया था. Sukanya Scheme स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी-ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है. अभी Sukanya स्कीम के तहत 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है.
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इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana ) में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है. यानी Sukanya Yojana में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Yojana) से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है. 31 मार्च तक सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Yojana) में निवेश करने पर आप इस वित्त वर्ष के लिए टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) में खाता खुलवाया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये से खुल जाता है. पहले इसके लिए 1,000 रुपये जमा करने पड़ते थे. किसी भी वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के 21 साल तक इसे चालू रखा जा सकता है. माता-पिता चाहें तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक Sukanya Yojana के खाते को चला सकते हैं.
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बेटी के 18 साल का हो जाने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) के खाते से 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
क्या हैं सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के नियम?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) का खाता बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवा सकते हैं. इसे बेटी के जन्म से उसके 10 साल का होने तक खुलवाया जा सकता है. नियमों के मुताबिक, एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. यानी एक बच्ची के लिए Sukanya Yojana के दो खाते नहीं खोले जा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) का खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना पड़ता है.
कितनी रकम जमा कर सकते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) में खाता खुलवाने के लिए 250 रुपये काफी हैं. बाद में 100 रुपये के गुणक (मल्टीपल) में पैसे जमा कराए जा सकते हैं. किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा करने पड़ते हैं. इसी तरह एक बार या कई बार में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) के खाते में जमा कराए जा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) का खाता खुलने के दिन से 15 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं. 9 साल की बेटी के मामले में उसके 24 साल का हो जाने तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं. बेटी के 24 से 30 साल के होने तक सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है.
सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में न्यूनतम जमा न होने पर वह अनियमित नहीं होता. हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी खाते में डालनी पड़ेगी.
सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में जमा रकम पर छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज मिलेगा.
सुकन्या समृद्धि खाते में कैसे जमा होती है रकम?
सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है.
सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं. शर्त यह है कि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो. अगर सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा. जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह कैलकुलेशन होगा.
कैसे कैलकुलेट होता है ब्याज?
सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर हर तिमाही सरकार ब्याज दर तय करती है. सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते पर ब्याज दर सरकारी बॉन्ड की तुलना में 0.75 फीसदी तक अधिक होता है.
सुकन्या समृद्धि स्कीम में अब तक दिया गया ब्याज
1 अप्रैल, 2014: 9.1%
1 अप्रैल, 2015: 9.2%
1 अप्रैल, 2016 -30 जून, 2016: 8.6%
1 जुलाई, 2016 -30 सितंबर, 2016: 8.6%
1 अक्टूबर, 2016-31 दिसंबर, 2016 : 8.5%
1 जुलाई, 2017-31 दिसंबर, 2017 : 8.3%
1 जनवरी, 2018- 31 मार्च, 2018 : 8.1%
1 अप्रैल, 2018 - 30 जून, 2018 : 8.1%
1 जुलाई, 2018 - 30 सितंबर, 2018 : 8.1%
1 अक्टूबर, 2018 - 31 दिसंबर, 2018 : 8.5%
1 जनवरी 2019 - 31 मार्च, 2019 : 8.5%
1 अप्रैल 2022 -1 जून 2022: 7.6%
ऐसे करें Calculation
किन स्थितियों में समय से पहले बंद हो जाता है सुकन्या समृद्धि खाता?
खाताधारक की मौत हो जाने पर मृत्यु प्रमाणपत्र दिखाकर सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में जमा रकम बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जाएगी.
इसके अलावा सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाता खुलने से पांच साल के बाद इसे बंद किया जा सकता है. यह भी खास स्थितियों में किया जा सकता है. मसलन किसी जानलेवा बीमारी के मामले में. इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से सुकन्या समृद्धि खाता बंद किया जाता है तो इसकी इजाजत है. लेकिन, तब ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा.
क्या सुकन्या समृद्धि खाता ट्रांसफर हो सकता है?
जी, यह संभव है. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) का अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है.
ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है. इसके लिए सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है.अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Yojana) ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है.
सुकन्या समृद्धि खाते से आंशिक निकासी के नियम क्या हैं?
खाताधारक की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है. इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें सुकन्या समृद्धि (Sukanya Yojana) खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. खाते से यह निकासी तभी संभव है, यदि अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले.
सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Yojana account) से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है.
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क्या NRI बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं?
स्कीम का लाभ सिर्फ भारत में रहने वाली बेटियों को ही मिलता है. यानी अनिवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojana) में खाता नहीं खुलवा सकते हैं. हालांकि, स्कीम की अवधि के दौरान यदि बेटी की नागरिकता बदलती है तो उसी दिन से सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा जिस दिन से नागरिकता के दर्जे में बदलाव होगा.
सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या हैं?
सुकन्या समृद्धि स्कीम को एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट का दर्जा प्राप्त है. यानी सुकन्या समृद्धि योजना में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है.