आपको भी मिलेगी Tax में भारी छूट, एनपीएस खाता खुलवाते समय चुनें ये विकल्प
HR Breaking News, Digital Desk New Delhi - रिटायरमेंट (Retirement Planning) के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) काफी महत्वपूर्ण योजना है. इस स्कीम में पैसे लगाने के कई फायदे हैं. सबसे पहली बात कि इसे केंद्र सरकार बैक करती है. इसके अलावा इनकम टैक्स से छूट जमा और निकासी को लेकर कई विकल्प आदि इस स्कीम को आकर्षक बना देते हैं.
एनपीएस से जुड़ी कई अन्य बातें भी हैं, जिन्हें इसमें अकाउंट खुलवाने से पहले जान ले जरूरी है. एनपीएस खाता खुलवाते समय जरा सी असावधानी आपको टैक्स से मिलने वाली छूट के लाभ से वंचित करा सकती है. आज हम आपको एनपीएस से जुड़ी ऐसी ही कुछ बाते बताने जा रहे हैं, जिन्हें जान लेने के बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी.
NPS Tier1 और NPS Tier2 में कई समानताएं -
सबसे पहले आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं. पहले प्रकार के अकाउंट को एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) के नाम से जाना जाता है जबकि दूसरे प्रकार के अकाउंट को एनपीएस टिअर-2 (NPS Tier-2) कहा जाता है. यूं तो दोनों तरह के अकाउंट में कई तरह की समानताएं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ बड़े अंतर भी हैं.
दोनों तरह के अकाउंट के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं. दोनों की संरचना एक जैसी है. दोनों तरह के अकाउंट में चार्जेज और फंड स्कीम के विकल्प लगभग एक समान हैं. आइए अब जानते हैं कि एनपीएस के टिअर-1 और टिअर-2 अकाउंट (NPS Tier1 Vs Tier2) में क्या अंतर हैं।