check clearance अब बैंक चेक क्लियरेंस से पहले कर ले ये काम, वरना होगा भारी नुकसान
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, PNB Rule Change: अगर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को हाई रकम वाले चेक के समाशोधन के लिए एक दिन पहले ही जानकारी देने होगी। बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह कदम उठाया है।
बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने इस संबंध में पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) तैयार की थी। इसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को चेक नंबर, चेक राशि, तिथि और लाभार्थी के नाम की फिर से पुष्टि करनी होती है।
चार अप्रैल को लागू किया गया था नियम
पीएनबी ने 10 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य वाले चेक के लिए पीपीएस प्रणाली को चार अप्रैल, 2022 को लागू किया था। बैंक के मुताबिक, यदि ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए ₹10 लाख और उससे ऊपर चेक जारी करते हैं तो PPS कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा।"
एक दिन पहले देनी होगी जानकारी
बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को सुचारू वेरिफिकेशन प्रोसेस और चेक की वापसी से बचने के लिए समाशोधन से कम से कम एक कार्य दिवस पहले अपने चेक की जानकारी देनी होगी।’’
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम?
पॉजिटिव पे सिस्टम एक प्रकार से फ्रॉड को पकड़ने वाला टूल है। इस सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। इस सिस्टम से चेक से पेमेंट जहां सुरक्षित होगा, वहीं क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है। यह काफी आसान और सुरक्षित प्रोसेस है