EPFO : 20 साल नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को मिलेगी 4286 रुपए मासिक पेंशन

EPFO : ईपीएफओ (EPFO) प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं देता है। ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्‍कीम है। इस स्कीम के तहत बीस साल नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को 4286 रुपये मासिक पेंशन मिलती है...
 

HR Breaking News, Digital Desk- Employee Pension Scheme: प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ (EPFO) कई तरह की सुविधाएं देता है. ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्‍कीम है. दरअसल हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है.

इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67% की राशि ही पीएफ खाते में जाती है. 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी को पीएफ खाते में जमा रकम एकमुश्‍त मिल जाती है, लेकिन उसकी पीएफ की राशि उसके कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के आधार पर एक फॉर्मूले के तहत तय की जाती है. आइए आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्‍या है और रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी? यहां जानें इसका कैलकुलेशन.

ये है पेंशन का फॉर्मूला-

रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसके लिए फॉर्मूला है - कर्मचारी का मासिक वेतन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70. मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 8.33% उसके पेंशन खाते में जमा होता है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे. 

पेंशन के फॉर्मूले के हिसाब से अब अगर कैलकुलेशन की जाए तो अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवध‍ि 20 साल है तो 15000X 20/70 = 4286 रुपए मासिक पेंशन होगी. वहीं अगर व्‍यक्ति नौकरी की अवधि 25 साल है तो 15000 X 25/70 = 5357 रुपए और 30 साल की अवधि होने पर इस फॉर्मूले के हिसाब से उसकी मासिक सैलरी 6428 रुपए बनेगी. अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी. (30,000 X 30)/70 = 12,857

ये है पेंशन के लिए जरूरी शर्तें-

- EPF सदस्य होना जरूरी.

- कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी.

- 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन. 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प.

- पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी. इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा.

- कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन.

- सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा.