1 november 2023 से बदल जायेंगे GST ये के ये नियम
GST New Rule from November : देश की वित्त मंत्री ने हाल ही में देश भर इ GST नियमों को बदलने का एलान किया है, सरकार ने बताया है की ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे | क्या है ये नियम, आइये जानते हैं
HR Breaking News, New Delhi : बड़े कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटी (GST News) को लेकर एक नया अपडेट आ गया है. बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नवंबर से माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर ‘अपलोड’ करना होगा. यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा.
NIC ने दी जानकारी
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जीएसटी (GST News) के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी है. इसके मुताबिक, प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है.
1 नवंबर से लागू होगा नियम
यह समयसीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार (GST News) वाले करदाताओं पर लागू होगी. यह व्यवस्था एक नवंबर, 2023 से लागू हो जाएगी.
CBIC सभी कारोबारियों पर लागू कर सकता है
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है.
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1 सितंबर से शुरू हुई मेरा बिल, मेरा अधिकार योजना
आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर से मेरा बिल, मेरा अधिकार (Mera Bill Mera Adhikar) योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के तहत हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी. ये वो 800 लोग होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल ऑनलाइन अपलोड करेंगे. इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. वहीं 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा, जिन्हें सरकार 10 लाख रुपये तक की राशि देगी. स्कीम (GST News) के तहत 1 करोड़ का बंपर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा. ये इनाम दो लोगों को दिया जाएगा.
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