बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितनी लगेगी पेनल्टी, RBI ने बताए नियम

RBI - अगर ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो उसके बदले उससे पेनल्टी ली जाती है। लेकिन आरबीआई के नियम के मुताबिक, बैंक ग्राहक के अकाउंट से मिनिमम बैलेंस न होने पर भी पैसे नहीं काट सकता है। वहीं, पेनल्टी के नाम पर कटौती करके बैंक ग्राहक का अकाउंट माइनस में नहीं कर सकता है...
 

HR Breaking News, Digital Desk- कई बार बैंक बिना किसी बात के हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, फिर अकाउंट माइनस में चला जाता है. अकाउंट क्लोज कराने के अलावा ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है. लेकिन जब आप अकाउंट क्लोजिंग के लिए जाते हैं तो भी बैंक के अधिकारी आपका अकाउंट नहीं बंद करते और कहते हैं कि माइनस वाला अमाउंट क्लियर करने के बाद आपका अकाउंट बंद हो सकता है. अगर आप भी इसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो आईए हम आपको इस समस्या का समाधान बताते हैं.

क्या हो रहा है आज कल?

आजकल सभी लोग सेविंग बैंक अकाउंट को वरीयता देते हैं. बैंक ग्राहकों से सेविंग अकाउंट खुलवाते समय अपना नियम और शर्त बता देता है कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उन्हें अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा. मिनिमम बैलेंस की लिमिट भी बैंक खुद ही तय करता है. अगर ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो उसके बदले उससे पेनल्टी ली जाती है.

क्या कहता है RBI का नियम-

RBI के नियम के मुताबिक, बैंक ग्राहक के अकाउंट से मिनिमम बैलेंस न होने पर भी पैसे नहीं काट सकता है. वहीं, पेनल्टी के नाम पर कटौती करके बैंक ग्राहक का अकाउंट माइनस में नहीं कर सकता है. फिर भी अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो ग्राहक RBI में जाकर बैंक की शिकायत कर सकता है.

बता दें कि आपकी शिकायत के आधार पर RBI उस बैंक के ऊपर कार्रवाई करेगा. आप चाहें तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं. आज कल ऐसा होने पर उस बैंक में शिकायत करने पर भी समाधान मिल जाता है. कई बार बैंक वाले बाद में राशि वापस कर देते हैं. बस आपको उनके कस्टमर केयर में बात कर अपनी समस्या बतानी होती है.