यह गलती की तो UP में नहीं होगी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री, जमीन खरीदते हुए रखें ध्यान

UP News - उत्तर प्रदेश में प्रोपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके चलते निवेशकों और खरीदारों को जमीन, मकान या फ्लैट खरीदते समय विशेष ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि सही जानकारी और दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी...ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में विस्तार से जान लेते है प्रोपर्टी से जुड़े इन नियमों (UP property rules change) के बदलावों के बारे में-
 

HR Breaking News, Digital Desk- (Property Regiestry) अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) में कोई भी अंक गलत हो या जानबूझकर गलती की गई हो, तो जमीन, दुकान, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online application for registration of flat) संभव नहीं होगा। रजिस्ट्री दफ्तर का नया सॉफ्टवेयर अब नाम और पते के आधार पर PAN का सत्यापन (verification) करता है। इससे आयकर विभाग के हालिया सर्वे में सामने आई 3,500 संपत्तियों की PAN गड़बड़ी भविष्य में नहीं होगी।

अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री में सही जानकारी न देने के मामले में 26 दिसंबर को सिविल लाइंस स्थित उप निबंधन कार्यालय में आयकर विभाग ने सर्वे (Income Tax Department conducted survey) किया। जांच के दौरान टीम को जोन-1 के निबंधक के दफ्तर में 2,500 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की खरीद और बिक्री में PAN संबंधित कई विसंगतियां मिलीं।

निबंधन दफ्तर की ओर से भेजी गई जानकारी की जांच आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कराई थी तो बड़ी संख्या में पैन गलत मिले थे। इसके बाद 30 दिसंबर को जोन दो के उप निबंधक कार्यालय में एक हजार करोड़ की संपत्तियों में लगे पैन (PAN in properties) गलत मिले थे।

दोनों जोन की ये संपत्तियां वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक की हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जांच कर रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है या गलती हुई है।

अधिकारियों का कहना है कि सितंबर 2025 के बाद की रजिस्ट्रियों में इस तरह की विसंगतियां नहीं होंगी। पहले भी ऐसी समस्याओं की आशंका जताई गई थी, इसलिए रजिस्ट्री दफ्तर के सॉफ्टवेयर में बदलाव (Changes software registry office) किए गए हैं। अब किसी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आवेदन करते समय अगर आवेदक के PAN की एक भी डिजिट गलत होगी, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर (software) अब जन्म तिथि सही होने पर ही आवेदन स्वीकार करेगा। अगर संपत्ति के किसी क्रेता या विक्रेता के पास PAN नहीं है, तो उसे फॉर्म 60 अपलोड (upload) करना अनिवार्य होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एआईजी स्टांप श्याम सिंह विसेन के मुताबिक, यदि आवेदन में क्रेता या विक्रेता के PAN की कोई भी डिजिट गलत होती है, तो सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं करता।