Income Tax Calculator : आयकर विभाग ने पेश किया नया टैक्स कैलकुलेटर, टैक्सपेयर्स जरूर जान ले अपडेट
Income Tax : भारत देश के हर नागरिक को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को पेय करना होता है। ऐसे में अगर आप भी टैक्सपेयर्स है तो आज की यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। क्योकि आज हम आपको बताने जा रहे है की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया आसान टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। आइए खबर में जानते है इस नए टैक्स कैलकुलेटर के बारे में विस्तार से।
HR Breaking News : (news for taxpayers) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है जो टैक्सपेयर्स के लिए बड़े ही काम का है। इस अपडेट के माध्यम से बताया गया है की आयकर विभाग ने नया टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। आयकर विभाग की आधिकारिक वबसाइट पर इस टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator)को टैक्सपेयर्स की मदद के इरादे से उपलब्ध कराया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रेजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्सपेयर्स अपनी बचत का आंकलन कर सकते हैं। बता दें कि बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 12 लाख तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।
आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा उपलब्ध कराए गए इस नए टैक्स कैलकुलेटर की सहायता से टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और एलिजिबल डिडक्शन एंटर करके पुराने और नए टैक्स रेजीम में अपनी टैक्स लायबिलिटी सर्च कर सकते हैं।
सबसे खास बात तो यह है कि सरकार जोर शोर से नए टैक्स रेजीम को डिफॉल्ट सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री करने के बाद New Tax Regime अब Old Tax Regime के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक बन गया है। इसके अलावा, नए टैक्स रेजीम में बेसिक छूट लिमिट को भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस तरह काम करता है नया टैक्स कैलकुलेटर : How the Calculator Works
टैक्सपेयर्स, आयकर विभाग की वेबसाइट (Income Tax Department website) पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator) तक पहुंच सकते हैं और इसका इस्तेमाल यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सा रेजीम ज्यादा फायदेमंद है। यूजर्स को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस (आवासीय स्थिति) का चयन करना होगा और अपनी टैक्सेबल इनकम (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर) दर्ज करनी होगी। इसके बाद टूल, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा टैक्स रेट्स और वित्त विधेयक 2025 (वित्त वर्ष 2025-26) के तहत रिवाइज्ड रेट्स के तहत उनकी कुल टैक्स लायबिलिटी की जानकारी का कंपैरिजन मुहैया कराता है।
यह कैलकुलेटर न्यू टैक्स रेजीम के तहत नेट टैक्स सेविंग्स(net tax savings) पर प्रकाश डालता है, जिससे करदाताओं को एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि वे रिवाइज्ड इनमक टैक्स स्लैब के कारण 1 अप्रैल, 2025 से कितनी बचत कर सकते हैं।
आपको बता दें कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime), जिसे वित्त वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई रिवीजन किए गए हैं। कुछ लेटेस्ट फीचर्स में शामिल हैं:
डिफॉल्ट टैक्स रेजीम (Default Tax Regime)
न्यू टैक्स रेजीम एक सरलीकृत संरचना (simplified structure)ऑफर करता है और यह एक डिफॉल्ट ऑप्शन बना हुआ है।
नई बेसिक छूट लिमिट (Revised Basic Exemption Limit)
1 अप्रैल 2025 से बेसिक छूट लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो जाएगी।
ज्यादा टैक्स छूट (Higher Tax Rebate)
मौजूदा वक्त में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए धारा 87ए के तहत 25,000 रुपये की कर छूट उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 से यह छूट बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी, जिससे 12 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स देनदारी सुनिश्चित होगी।
तय कटौती (Limited Deductions)
ओल्ड टैक्स रेजीम से अलग, न्यू टैक्स रेजीम में सीमित कटौती होती है। हालांकि, सैलरीड टैक्सपेयर्स अभी भी 75000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, बेसिक सैलरी के अधिकतम 14 प्रतिशत अधिकतम डिडक्शन के साथ Section 80CCD (2) के तहत कंपनी द्वारा Tier-1 NPS अकाउंट में क्लेम किया जा सकता है। ये कटौती वित्त वर्ष 2025-26 में होगी।
इन बदलावों के साथ, सरकार का लक्ष्य टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को न्यू टैक्स रेजीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर 1 अप्रैल, 2025, कार्यान्वयन तिथि (implementation date) से पहले व्यक्तियों को सूचित फाइनेंशियल फैसला लेने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण टूल साबित होगा।