Income Tax : आपकी इन 6 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग भेजता है नोटिस, जवाब देते नहीं बनेगा

Income Tax : ट्रांजैक्शन करने को लेकर भी आयकर विभाग की तरफ से कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है तथा कड़ी कार्रवाई की जाती है। आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 6 ट्रांजैक्शन के बारे में जिनपर इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नजर रहती है तथा इनसे जुड़े नियम तोड़ने पर तुरंत से आ जाता है आयकर विभाग का नोटिस।
 
Income Tax : आपकी इन 6 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग भेजता है नोटिस, जवाब देते नहीं बनेगा

HR Breaking News : (Income Tax) डिजिटल जमाने में जैसे-जैसे पेमेंट के सिस्टम में बदलाव आया है। वैसे-वैसे इन पर निगरानी भी बढ़ी है। आप कितने रुपये की ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। या फिर कैश के जरिए कुछ सामान खरीद रहे हैं। उन सब पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे है उन 6 ट्रांजेक्शन के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है। वरना कभी इनकम टैक्स का नोटिस आपके यहां आ सकता है।


खासकर टैक्स चोरी (Tax evasion) करने वाले लगातार इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के रडार पर रहते हैं। ऐसे लोगों बैकिंग ट्रांजैक्शन (Banking Transactions) को बड़ी बारिकी से देखा और चेक किया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी 6 बड़े ट्रांजैक्शन हैं, जो एक फाइनेंशियल ईयर (financial year) में अगर आपने किए तो मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस।

1) विदेश यात्रा पर लिमिट से ज्यादा का खर्च


अगर आपने एक साल में विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है, तो इसका डाटा इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है और ऐसे में इनकम टैक्स विभाग इस पर सवाल कर सकता है।


2) एफडी में जमा की रकम


इसके अलावा अगर आप सेफ रिटर्न के लिए एफडी में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं, तब भी आप इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं आपको अपनी इनकम का सोर्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा।


3) क्रेडिट कार्ड बिल की कैश पेमेंट करना


अगर कोई व्यक्ति ₹1 लाख या उससे अधिक की नकद राशि में क्रेडिट कार्ड बिल (Credit Card Bill) का भुगतान करता है, तो इनकम टैक्स विभाग के पास यह अधिकार है कि वह इस ट्रांजेक्शन को जांचे। अगर यह लेन-देन संदिग्ध पाया जाता है या यह काले धन की तस्करी से जुड़ा हुआ होता है, तो इनकम टैक्स नोटिस (income tax notice) भेजा जा सकता है। इसेक अलावा जुर्माना या दंड भी लगाया जा सकता है।


4) सेविंग खाते में बड़ी रकम जमा करना


अगर आप एक बार में एक फाइनेंशियल ईयर में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं, तो बैंक आपकी जानकारी आयकर विभाग को दे सकता है, जिसके बाद आपसे पूछताछ की जा सकती है। नोटिस देने का मतलब नहीं होता है कि आपने टैक्स चोरी (tax evasion) की है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आपसे जरूर पूछेगा कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। अगर आपके जवाब मैच नहीं हुए, तो डिपार्टमेंट जुर्माना लगा सकता है।

5) प्रॉपर्टी की खरीदारी करते वक्त कैश पेमेंट


इसके अलावा अगर आप 30 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको इसके सोर्स के बारे में बताना होगा। कहीं-कहीं यह लिमिट 50 लाख और 20 लाख रुपये भी है। इन पैसों से ज्यादा की प्रॉपर्टी लेने पर आपको इनकम का सोर्स डिपार्टमेंट को बताना होगा।

6) शेयर और mutual fund


आप किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड (option for invest) में अगर 10 लाख रुपये ज्यादा रुपया लगाते हैं, तो आपके न बताने पर भी वह जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। इसके बाद आपके पास नोटिस आ सकता है। जरूरी नहीं है डिपार्टमेंट तुरंत नोटिस भेजे, लेकिन चांसेस हैं कि आप विभाग की नजरों में आए। आपको अपनी कमाई का हिसाब देना पड़ सकता है।