Income Tax : इन 6 धाराओं के तहत आता है इनकम टैक्स का नोटिस, सभी टैक्सपेयर्स को होना चाहिए पता

Income tax notice rules : सालाना कमाई के अनुसार टैक्स भरने के नियम हर किसी के लिए तय किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा इनकम टैक्स कानून भी बनाया गया है। टैक्स नियमों (tax rules in india) का उल्लंघन करने पर तुरंत ग्राहक को विभाग की ओर से नोटिस भेज दिया जाता है। अधिकतर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि टैक्स या आईटीआर भरने के नियम (Income Tax Notice rules) क्या हैं और इनकम टैक्स का नोटिस कब आता है। इस तरह की अधूरी जानकारी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आइये जानते हैं कब और किन धाराओं के तहत आता है इनकम टैक्स (Income Tax Notice rules update)  का नोटिस।
 

HR Breaking News - (Income tax rules)। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब नोटिस (income tax notice) आने की बात हो तो परेशानी होना स्वाभाविक है। बता दें कि टैक्स व आइटीआर भरने में गड़बड़ी करने वाले इनकम टैक्स विभाग (income tax department) के रडार पर आ ही जाते हैं। 

इसके बाद विभाग इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार नोटिस भेजता है। इन नोटिसों का सही समय पर सही जवाब देना टैक्सपेयर्स (taxpayers news)  की जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो कार्रवाई की जाती है। इसलिए हमेशा टैक्स भरते (how to pay tax) समय पहले ही अच्छे से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। 

नोटिस आने पर क्या करें-

अगर कोई नोटिस (tax notice new rules) आपको आयकर विभाग की तरफ से आता है तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि वह नोटिस क्या है और उसका किस तरीके से क्या जवाब देना चाहिए। आईटीआर (income tax return) में गडबड़ी मिलने या कर योग्य आय होने पर भी टैक्स (tax pay rules) नहीं भरने से इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करता है। हर नोटिस का  जवाब ऑनलाइन दिया जा सकता है, इसके लिए  आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in  पर आप ऑनलाइन जवाब भेज सकते हैं।


कब-कब आते हैं नोटिस-

कई बार टैक्सपेयर्स आईटीआर (ITR filling rules) भरने में गड़बड़ कर देते हैं तो कभी आय व खर्च का ब्यौरा मेल नहीं खाता है। ऐसे में आयकर विभाग टैक्स न भरने व आयकर में गड़बड़ी मिलने पर 6 तरह के नोटिस (Six rules of Income Tax Notice) अगल-अलग धाराओं के तहत जारी करता है। आयकर कानून में इन धाराओं का उल्लेख किया गया है।

इनमें हर धारा के अनुसार अलग प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं धाराओं के अनुसार टैक्सपेयर्स (latest update for taxpayers) व संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है। आयकर विभाग की ओर से भेजे जाने वाले इन नोटिसों का अलग-अलग अर्थ और मकसद होता है। 

धारा 139(9) के तहत नोटिस - 

आयकर रिटर्न में गड़बड़ी (ITR rules)  होने पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139(9) के तहत नोटिस भेजा जाता है।  टैक्सपेयर्स की ओर से आईटीआर में कोई गलत जानकारी भरने या जानकारी न देने पर यह नोटिस भेजा जाता है। कोई जानकारी आईटीआर (ITR new rules) में भरे गए विवरण से मिसमैच होती है तो इस नोटिस (IT notice) का सामना करना पड़ता है। इसका जवाब 15 दिन के अंदर ही देना होता है। ऐसा न करने पर  आईटीआर खारिज कर दी जाती है। हर चरण के हिसाब से सीधा और स्पष्ट जवाब इस नोटिस का देना चाहिए।

धारा 143(1)के तहत नोटिस -

टैक्स के अधिक या कम भुगतान की जानकारी आइटीआर (How to fill ITR) में देने पर धारा 143(1)के तहत नोटिस जारी किया जाता है। इस धारा के अधीन यह नोटिस टैक्सपेयर को केवल सूचना देने के लिए होता है। आटीआर में अगर ज्यादा टैक्स (Income Tax Notice) भरा है तो इस बारे में विभाग यह नोटिस देकर वापसी की सूचना देता है। टैक्स कम भरे जाने पर भी बकाया टैक्स की मांग के लिए इस नोटिस को भेजकर जानकारी दी जाती है।  

धारा 143(1(a)के तहत दिया जाता है ये नोटिस-

आईटीआर और टीडीएस (TDS) में अंतर मिलने पर सेक्शन 143(1)(a) के तहत  नोटिस दिया जाता है। यह नोटिस सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। जब फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए के आईटीआर और टीडीएस (ITR or TDS) सर्टिफिकेट में अंतर होता है तो यह नोटिस (income tax ka notice kab aata h) आता है। इन सभी में समान विवरण का होना जरूरी है, असमानता मिलने पर यह नोटिस आता है।

धारा 142(1)के तहत नोटिस-

आयकर कानून (income tax act) की धारा 142(1) के तहत दिया जाने वाला नोटिस आईटीआर को लेकर होता है। यह आइटीआर के निर्धारण के लिए अधिकारी को जानकारी देने के लिए भेजा जाता है। इसको उस समय भी जारी किया जाता है जब टैक्सपेयर सही समय पर आईटीआर (IT Notice on ITR) जमा नहीं करता है। इस नोटिस की अनदेखी करने पर दस हजार रुपये जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

धारा 156 में डिमांड नोटिस का प्रावधान-

धारा 156 में प्रावधान है कि आयकर विभाग डिमांड नोटिस (demand notice) भेज सकता है। इस नोटिस से संबंधित व्यक्ति को पेनल्टी व जुर्माना देने के अलावा टैक्स भरने के लिए कहा जाता है। यह नोटिस (Income Tax Notice) मिलने के 30 दिन के भीतर व्यक्ति को टैक्स भरना होता है, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाती है। 


 
धारा 143(2) के तहत नोटिस-

आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जारी होने वाला नोटिस आदेश के रूप में होता है। इस नोटिस के तहत किसी टैक्सपेयर की जांच के आदेश दिए जाते हैं। जब आय के अनुसार आईटीआर (ITR new rules) नहीं भरी जाती या  गलत भर दी जाती है तो यह नोटिस आता है।