Income Tax on FD : FD की कमाई पर कितना लगता है टैक्स, कितनी मिलेगी टैक्स छूट, जानें क्या है सीमा

Income Tax on FD :सरकार की तरफ से आमदनी पर जो टैक्स लिया जाता है उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स सीधे तौर पर एक तय सीमा से ऊपर इनकम होने पर सरकार की तरफ से वसूला जाता है। इनकम टैक्स विभाग यह टैक्स लेने का काम करता है। एफडी से कमाई पर भी टैक्स लगता है, चलिए जानते हैं इस टैक्स के बारे में-

 

HR Breaking News (Income Tax) केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स वसूलने के बाद यह देश के विकास में व कई जनसमुदाय के लिए चलाई गई परियोजनाओं पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्स वसूला जाता है।

 


केंद्र सरकार की ओर से एफडी (FD) पर टीडीएस में मिलती है छूट


इनकम टैक्स (Income Tax) पर छूट के साथ-साथ वित्त मंत्री ने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन सोर्स (TDS) की सीमा बढ़ाई है। इससे एफडी कराने वालों को काफी लाभ मिलेगा। यह फैसला पिछले बजट में ही लिया गया था।

 


क्या है लीमिट


बैंक एफडी (FD Income tax) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई पर टीडीएस (TDS) कटौती की लिमिट को 40000 रुपये से बढ़ा 50 हजार रुपये प्रति वर्ष हो चुकी है। इसमें, वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ नहीं मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए सेविंग स्कीम पर यह छूट एक बड़ा तोहफा है। 

 

कितना कटता है टीडीएस


बैंक प्रत्येक वित्त वर्ष में खाताधारक की एफडी (FD) से टैक्स काटते है। यह एक लिमिट के बाद होने वाली आय से कटता है। सीनियर सीटिजन और सामान्य लोगों के लिए टीडीएस (Income Tax FD) के लिए ब्याज की आय अलग अलग है। यह दस प्रतिशत कटता है, लेकिन इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड नहीं है तो यह 20 प्रतिशत कटेगा।  

आ जाएगा पैसा वापस


अगर एफडी (Income Tax on FD) के ब्याज की कमाई से आपका टीडीएस कटा है तो यह पैसा आपको वापस भी मिल जाता है। आपके ब्याज को आपकी कूल आय में जोड़ा जाता है अगर आपकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है तो आपके आईटीआर भरने पर ब्याज से काटा गया टीडीएस (TDS) आपको वापस मिल जाएगा। 12 रुपये की आय पर आपका टीडीएस वापस मिल जाएगा।