Income Tax : घर में कैश रखने की होती है लिमिट या जितना मर्जी रख सकते हैं पैसा, जान लें नियम वरना पड़ जाएगा इनकम टैक्स का छापा

Income Tax : हालांकि अभी भी बहुत से लोग ATM या बैंक से कैश निकालते हैं और बड़े स्‍तर पर लेनदेन करते हैं, लेकिन क्‍या आपको पता है आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं और इसकी लिमिट क्‍या है? अगर आप जवाब नहीं है तो चलिए आइए आज जान लेते है इस खबर में-

 

HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax) मौजूदा समय में डिजिटल (Digital) का कद बढ़ रहा है, लोग जेब में कैश रखने से ज्‍यादा UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल करते हुए भुगतान कर रहे हैं. अधिकतर कामों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन (online transaction) ही किया जा रहा है.

हालांकि अभी भी बहुत से लोग ATM या बैंक से कैश निकालते हैं और बड़े स्‍तर पर लेनदेन करते हैं, लेकिन क्‍या आपको पता है आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं और इसकी लिमिट क्‍या है? 

इनकम टैक्‍स ने घर में कैश रखने के कुछ नियम बनाए हैं (Income tax has made some rules for keeping cash at home). अगर आप नियमों को लेकर कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो आप फंस सकते हैं. आपको जवाब देना पड़ सकता है. साथ ही गलती करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं आयकर विभाग के क्‍या नियम हैं. 

घर में कितना रख सकते हैं कैश? 
आयकर विभाग ने घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं (no limit) तय की है. आप जितना चाहें उतना कैश घर में रख सकते हैं और इसका लेनदेन कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी आप पर भारी पड़ सकती है. इसके लिए आयकर विभाग (Income tax department) की ओर से गिरफ्तारी भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

इस गड़बड़ी से फंस सकते हैं आप-
आयकर विभाग (Income Tax Department) अक्सर उन नौकरशाहों, अधिकारियों और व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी करता है, जिनके पास अनाधिकृत नकदी (unauthorised cash) पाई जाती है. यह लाखों-करोड़ों में हो सकती है. जब्ती के बाद यह कैश आयकर विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता है और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. आयकर विभाग की यह कार्रवाई तब की जाती है, जब नकदी के स्रोत (source of income) का पता नहीं चलता. ऐसे में, किसी के पास भी कैश होने पर उसके स्रोत की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है.

ज्‍यादा कैश निकालने पर देना होगा पैन कार्ड -
आयकर नियमों (Income tax rules) के तहत, यदि आप एक बार में 50,000 रुपये से अधिक नकद बैंक से निकालते हैं, तो पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है। एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक नकद निकालने पर भी नियम लागू होते हैं। वहीं, 2 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन और आधार दोनों प्रस्तुत करने होंगे। यदि आपकी आय वैध स्रोतों से है और आपके पास उसका प्रमाण है, तो चिंता की कोई बात नहीं.