Loan : बिना गारंटी मिल रहा 25 लाख का लोन, उठाएं इस तरह लाभ
HR Breaking News (ब्यूरो)। रोजगार की तलाश में भटकने वाले लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य (Objectives of providing financial assistance) से झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों को खुद का रोजगार (self employment) शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस पर कोडरमा जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर ने विशेष जानकारी दी है।
विशेष बातचीत में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 50 हजार से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लोन को लेकर आवेदक को किसी प्रकार की गारंटी नहीं देनी पड़ती है। इस योजना में सरकार के द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, पिछड़ी जाति एवं सखी मंडल की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर नागरिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके लिए सिर्फ झारखंड के स्थाई निवासी ही पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को अंचल कार्यालय अनुमंडल कार्यालय या उपयुक्त कार्यालय के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन करना होगा।
50 हजार से अधिक के लोन पर DPR देना आवश्यक
उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त करने के लिए स्वरोजगार से संबंधित डीपीआर भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यह जिला कल्याण विभाग को प्राप्त होता है, जिसके बाद जिला स्तर पर आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा करने के बाद चयनित आवेदन को अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को अग्रसारित कर दिया जाता है, ताकि योग्य लागू को शीघ्र इस योजना का लाभ मिल सके।