Pension : आज से बदल गए हैं पेंशन से जुड़े नियम, जान लें 10 जरूरी बातें

Pension : हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस विड्रॉल नियमों में नए बदलावों के नियमों को लागू कर दिया है। साथ ही बदलावों में एनपीएस फंड विड्रॉल के लिए पेनी-ड्रॉप वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया गया है....
 

HR Breaking News, Digital Desk- पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस विड्रॉल नियमों में नए बदलावों के नियमों को लागू कर दिया है. नए नियमों के तहत ग्राहक के बड़े खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए एकमुश्त सिस्टेमैटिक विड्रॉल को सिलसिलेवार ढंग से मंजूरी दी गई है.

साथ ही बदलावों में एनपीएस फंड विड्रॉल के लिए पेनी-ड्रॉप वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया गया है. पैनी-ड्रॉप वेरिफिकेशन में पूरी रकम को किसी खाते में ट्रांसफर करने से पहले एक बेहद मामूली रकम ट्रांसफर की जाती है. इससे खाते का तुरंत वेरिफिकेशन होता है और पैसों को ग्राहक तक सुरक्षित और तेजी के साथ पहुंचाने में मदद मिलती है. पढ़ें बदलाव  से जुड़ी 10 जरूरी बातें

1:पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर को एक्समुश्त निकाली के लिए सिस्टेमैटिक प्लान यानि एसएलडब्लू ( Systematic Lump Sum Withdrawal) विकल्प को मंजूरी दे दी है. इसक प्लान की मदद से सब्सक्राइबर बड़े जरूरतों को लिए पैसा पा सकेंगे.

2: एनपीएस ग्राहकों को अपने शर्तों के तहत एसएलडब्ल्यू के माध्यम से अपने पेंशन फंड का 60% तक निकालने की अनुमति है .

3: एनपीएस ग्राहकों द्वारा पैसे निकालने के लिए पेंशन नियामक ने 'पेनी ड्रॉप' वेरीफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया है.

4: पीएफआरडीए ने कहा कि नाम का मिलान करने, एग्जिट/निकासी अनुरोधों को प्रोसेस करने और ग्राहक के बैंक खाते की जानकारियों को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप वेरीफिकेशन को पूरा होना चाहिए.

5: 25 अक्टूबर, 2023 से अग्रिम निकासी और एनपीएस योजना से बाहर निकलने के लिए तत्काल बैंक खाता सत्यापन अब अनिवार्य है. इस बदलाव का उद्देश्य निकासी या योजना से एग्जिट के दौरान ग्राहकों के खातों में एनपीएस फंड का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना है.

6: पेंशन नियामक ने कहा कि यदि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) पेनी-ड्रॉप सत्यापन में असफल रहती है, तो वे ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी को सही करने के लिए संबंधित नोडल कार्यालय या मध्यस्थ को प्रक्रिया में शामिल करेंगे

7: वेरिफिकेशन में होने वाली कोई भी असफलता को सब्सक्राइबर्स को मोबाइल और ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाएगा, साथ ही समाधान के लिए नोडल अधिकारी या पीओपी से संपर्क करने का मार्गदर्शन भी दिया जाएगा.

8: सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सीआरए द्वारा पेनी ड्रॉप सत्यापन में विफलता के मामले में एग्जिट/निकासी के लिए और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण में संशोधन किसी भी भी अनुरोध को अनुमति नहीं दी जाएगी.

9: प्रावधान सभी प्रकार के एग्जिट/निकासी के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण में संशोधन के लिए एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), और एनपीएस लाइट पर लागू होंगे.

10: एनपीएस निकासी सीमा अपरिवर्तित रहेगी, जिन सब्सक्राइबर्स की कुल जमा राशि और ब्याज 5 लाख रुपये से कम है, वे एक बार में पूरी रकम निकाल सकते हैं.