Punjab National Bank : बैंक ग्राहकों के लिए आई बड़ी खबर,PNB ने बदल दिए चेक के नियम, अब ऐसे होगा जमा 

देश के बड़े सरकार बैंक ने चेक को लेकर नए नियम बनाये है ओर ये अप्रैल से लागू होंगे , बैंक ने चेक जमा करवाने को लेकर नए निर्देश जारी किये है 
 

HR Breaking News, New Delhi : अगर आपका अकाउंट भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो यह खबर आपके ल‍िए है. आप यद‍ि चेक से पेमेंट करते हैं तो अब आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी. जी हां, बैंक के करोड़ों ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए पीएनबी (PNB) ने चेक भुगतान का नया स‍िस्‍टम लागू क‍िया है. अब ग्राहकों के ल‍िए 5 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा के चेक भुगतान के ल‍िए पॉज‍िट‍िव पे स‍िस्‍टम (PPS) को जरूरी कर दिया गया है. यह बदलाव अगले महीने 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

PPS में चेक की ड‍िटेल देना जरूरी
पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक ने ग्राहकों को चेक के माध्‍यम से क‍िसी भी फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह कदम उठाया है. पीएनबी (PNB) की तरफ से बयान में कहा गया क‍ि यह फैसला 5 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. इससे पहले 10 लाख रुपये और इससे ज्‍यादा के चेक के पेमेंट के लिए पॉज‍िट‍िव पे स‍िस्‍टम (PPS) में चेक की ड‍िटेल देना जरूरी था. बयान में कहा गया कि पीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की तरफ से व‍िकस‍ित की गई प्रणाली है. इसके तहत ग्राहकों को एक न‍िश्‍च‍ित राशि के चेक जारी करते समय जरूरी विवरण की पुष्टि करनी होती है.

जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा
इन विवरण में खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम शामिल है. इससे बड़ी राशि के चेक का भुगतान करते समय किसी भी जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. बैंक ने कहा कि ग्राहक शाखा कार्यालय, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के जरिए चेक विवरण देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

सुविधा का फायदा उठाना खाताधारक के मर्जी पर
आरबीआई (RBI) के गाइडलाइन के अनुसार PNB ने पहले 1 जनवरी, 2021 से CTS समाशोधन में प्रस्तुत 50,000 रुपये और इससे ज्‍यादा के चेक के लिए PPS पेश किया था. आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया था क‍ि इस सुविधा का फायदा उठाना खाताधारक के मर्जी पर है. बैंक इसे 5 लाख और इससे ज्‍यादा के चेक के लिए जरूरी बनाने पर विचार कर सकते हैं.


क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम (What is Positive Pay System)
पीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित सिस्टम है. इसके त‍हत ग्राहकों को एक न‍िश्‍च‍ित राशि के चेक जारी करते समय जरूरी डीटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख,अमाउंट और लाभार्थी का नाम आदि रिकंफर्म करने की जरूरत होती है. इसमें ग्राहक को ये सभी ड‍िटेल बैंक को मुहैया करानी होती हैं.