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सुप्रीम कोर्ट : गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रुकने को लेकर वकील ने बताया ये कानून, अविवाहित जरूर पढ़ें ये खबर

शादी से पहले एक लड़का लड़की हो अकेले होटल में रुकने को लेकर हमारा समाज सही नहीं मानता ओर कई जगहों पर इसकी घोर निंदा भी की जाती है पर ऐसे में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस नियम को बताया है 
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HR Breaking News, New Delhi : अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है. लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है. हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि दोनों बालिग हों. सु्प्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भी आता है. इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं है.


इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कपल बिना शादी के किसी होटल में एक साथ रहते हैं, तो यह उनका मौलिक अधिकार है. सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अगर होटल में ठहरने के दौरान अनमैरिड कपल को पुलिस परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करती है, तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हैं.


सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी करें शिकायत

गर्ग के मुताबिक होटल में ठहरे अनमैरिड कपल को तंग करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जिले के पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा पीड़ित कपल के पास मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने का भी विकल्प रहता है.