RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस

RBI - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केन्द्रीय बैंक के इस फैसले का प्रभाव बैंक से संबंधित ग्राहकों पर भी पड़ेगा। इस बैंक में जिन भी ग्राहकों को खाता अब वे सेविंग अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे।

 

HR Breaking News, Digital Desk-  Bank License Cancelled:  आरबीआई (RBI) ने बनारस के बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही व्यवसाय को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। इस बैंक में जिन भी ग्राहकों को खाता अब वे सेविंग अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं एक सीमा तक जमा राशि को निकाल पाएंगे।

दरअसल, आरबीआई ने 3 जुलाई को जारी एक आदेश  के तहत बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करके और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

आरबीआई ने क्यों उठाया यह कदम?

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक द्वारा जमा की स्वीकृति और वापसी सहित अन्य  बैंकिंग व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक का चालू रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्णभुगतान करने में असमर्थ है। यदि व्यवसाय आगे जारी रखने की अनुमति मिलती है तो सार्वजनिक हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ग्राहक निकाल पाएंगे इतनी राशि-

बैंक के लाइसेंस रद्द होने से ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रपये मौद्रिक की सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दवा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

बैंक ने जारी किया आंकड़ा-

बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 99.98% जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है। वहीं इससे पहले 30 अप्रैल 2024 तक जमा कर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी जमा राशियों में से 4. 25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुका है।