RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिये ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस
Reserve Bank of India :भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस (bank license cancelled by rbi) रद्द कर दिया है। कहीं आप का खाता भी इस बैंक में तो नहीं है। अगर नहीं है तो भी इस आर्टिकल में ये जान लें कि अगर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो उपभोक्ता को कितने रुपये मिलेंगे। बैंक में लोग ये सोचकर पैसे रखते हैं कि बैंक में उनका धन सुरक्षित है, ऐसे में बैंक ही बंद हो जाए तो आपके रुपयों का क्या होगा। आइए जातने हैं आरबीआई (RBI rules) के नियमों को विस्तार से-
Hr Breaking News (bank license cancelled by rbi) : देश में बैंकिंग सिस्टम में लगातार उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आरबीआई (RBI) की देखरेख में काम कर रहे बैंक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
बैंकों से लेन देन हर किसी की जरूरत बन गई है। किसी को पेमेंट (Payment) करनी है या किसी की पेमेंट आनी है तो वह एक दूसरे के खाते में ही रुपया ट्रांसफर (RBI) होता है। कैश फ्लो बेहद कम हो गया है और लोगों का रुपया बैंकों में ही पड़ा है।
इस बैंक का हुआ लाइसेंस रद्द
ये भी पढ़ें - 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आया बड़ा अपडेट
बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने लाइसेंस रद्द (Licence cancel) कर दिया है। रिजर्व बैंक ने यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने और भविष्य में आय की संभावना न दिखने के चलते उठाया है। चार जुलाई से इस बैंक की बैंकिंग व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। तो अब सवाल आता है कि उपभोक्ताओं के रुपयों का क्या होगा।
RBI ने लगाई जमा - निकासी पर रोक
आरबीआई (RBI) ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए यह भी कहा है कि बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी में तत्काल प्रभाव से बैंकिंग के काम पर रोक लगाई जा रही है। बैंक में जमा और निकासी को आरबीआई की ओर से बंद कर दिया गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपना पैसा कैसे मिलेगा।
उपभोक्ताओं के हित में उठाया कदम
आरबीआई (RBI action) ने बैंक को बंद करने का कदम उपभोक्ताओं के हक में उठाया है। इसे चालू रखने से जमाकर्ताओं के हितों पर आंच आती। बैंक मौजूदा वित्तीय स्थिति के चलते उपभोक्ताओं को पूरा रुपया भुगतान करने में समर्थ नहीं था। आरबीआई ने कहा कि इसी वजह से बैंकिंग कारोबार के लिए बैंक को आगे भी जारी रखने की इजाजद नहीं दी जा सकती है। यह जनहित का कदम है।
5 लाख रुपये तक की रकम लेने के हकदार
अब सवाल आता है कि बैंक बंद होने पर ग्राहकों के पैसों का क्या होगा, तो इसके लिए आरबीआई (RBI Banking rules) की ओर से प्रत्येक बैंक में जमाकर्ता का बीमा होता है। इस बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के अनुसार हर बैंक उपभोक्ता अपने जमा में से अधिकतम 5 लाख रुपये तक रुपये वापस ले सकता है।
उक्त बैंक से भी आरबीआई ने 5 लाख की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि क्लेम करने की बात कही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से आरबीआई ने बैंक को बंद करने एवं बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने की बात कही है। यहां से लोग अपना रुपया क्लेम कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें - DA allowance : आठवें वेतन की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो
99.98 प्रतिशत को मिलेंगे पूरे रुपये
बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बिमा क्लेम (DICGC) के माध्यम से 99.98 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बैंक में जमे पूरे रूपये मिल जाएंगे। 30 अप्रैल 2024 तक बैंक के 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर भी दिया है।