RBI ने एक झटके में लाइसेंस रद्द कर बंद कर दिया ये बैंक, ग्राहकों को सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे वापस

RBI - रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों के लिए समय-समय पर कई फैसले लिए जाते है। इसी कड़ी में आरबीआई ने एक बैंक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से बैंक को बंद करने के आदेश जारी किए गए है। इस फैसले से अब बैंक ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है और ग्राहक को कितना पैसा वापस दिया जाएगा आईये नीचे जानते हैं विस्तार से...
 

HR Breaking News, Digital Desk- RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर कई फैसले लिए जाते रहे हैं. अब आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट होगा उन लोगों को परेशानी हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Kapol Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

बैंक के पास नहीं है पूंजी-

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं, जिसकी वजह से ही आरबीआई ने यह फैसला लिया है. 

बैंक नहीं कर पाएगा जमा और निकासी-

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है.

बैंक को बंद करने के दिए आदेश-

बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये-

रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा. इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा.

कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए अंकुश-

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की ही अनुमति दी गई है. आरबीआई ने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए अंकुश 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए हैं. ये छह महीनों तक लागू रहेंगे.

लोन नहीं दे सकता बैंक-

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकता है.इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी उसे रोक दिया गया है.

ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये-

आरबीआई ने कहा है कि एक जमाकर्ता को बैंक के भीतर अपनी कुल जमा में से 50,000 रुपये से अधिक राशि की निकासी की मंजूरी नहीं होगी.