NH 152 - D हरियाणा के इस हाईवे पर नहीं चलेंगे कम स्पीड वाले वाहन

National Highway 152-D  हरियाणा को जल्द ही नेशनल हाईवे (National Highway) की सौगात मिलने वाली है। ये हाइवे (highway) सुविधाओं के मामले में बेहद खास रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे का निर्माण इकोनामिक कॉरिडोर (economic corridor) के लॉजिस्टिक हब (logistics hub) को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यात्रियों को इस हाईवे पर टोल प्लाजा (Toll plaza) से निजात मिलेगी वहीं दूसरी ओर इस हाईवे पर कम स्पीड वाले वाहन नहीं चल सकेंगे। आइए नीचे खबर में जानते है हाईवे से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी
 

HR Breaking News, हरियाणा डिजिटल डेस्क, National Highway 152-D : हरियाणा को जल्दी नेशनल हाईवे की सौगात मिलने वाली है. नेशनल हाईवे का निर्माण इकोनामिक कॉरिडोर के लॉजिस्टिक हब बनाने को ध्यान में रखते हुए करवाया गया है. जल्दी नेशनल हाईवे पर गाड़ियां चलती दिखाई देगी, वहीं धीमी गति वाले वाहनों की इस नेशनल हाईवे पर रोक रहेगी.

 


कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ट्रांस हरियाणा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट- भारतमाला योजना के तहत इस्माईलाबाद (गंगहेड़ी) से नारनौल बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D को 6 लेन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. जिसे जल्द ही यातायात संचालन के लिए खोल दिया जाएगा.

 

हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों का प्रतिबंधित है. इस हाईवे का निर्माण अंबाला कोटपूतली इकोनॉमिक कॉरीडोर के लॉजिस्टिक्स हब को ध्यान में रखकर किया गया है.


National Highway 152-D : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152D को हाई स्पीड एक्सिस नियंत्रित कोरिडोर के रूप में विकसित किया गया है. जिसमें धीमी गति वाले वाहनों को खतरा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासन द्वारा इस हाईवे पर धीमी गति के वाहनों जैसे मोटरसाइकिल और अन्य दोपहिया वाहनों, तिपहिया, गैस मोटर चालित वाहनों, ट्रेलर के साथ या बिना ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, क्वाड्रिसाइकिल आदि की आवाजाही पर प्रतिबंधित है. इस हाइवे के सुचारू संचालन और धीमी गति वाले वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है.


उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने अधिकारियों को सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में वार्षिक कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं. डीसी ने कहा कि वे निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ प्रदान करें, और हर महीने की 5 तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट भी भेजें.