Train Rules: रिजर्व टिकट पर बदलना है स्टेशन तो जान ले तरीका, यह है रेलवे का नियम
Train Rules - कई बार यात्रा के दौरान अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है, जब यात्री को अपने तय स्टेशन से आगे जाना पड़ता है। रिजर्व टिकट (reserve ticket) होने के बावजूद सही प्रक्रिया न अपनाने पर जुर्माना लग सकता है। ऐसे में रेलवे ने टिकट एक्सटेंड करने का एक नियम बनाया हैं... जिससे जान लेना यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं-
HR Breaking News, Digital Desk- (Train Rules) कई बार यात्रा के दौरान यात्रियों के सामने अचानक इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे उन्हें तय किए गए रेलवे स्टेशन से आगे तक सफर करना पड़ता है। बिना टिकट ऐसा करना महंगा पड़ सकता है और रेलवे नियमों (railway rules) के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में एक डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर के मुताबिक इस स्थिति में टिकट को आगे के स्टेशन तक कैसे बढ़वाया जा सकता है।
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (Northeast Frontier Railway) के अलीपुरद्वार डिवीजन में डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर (DCTI) के पद पर कार्यरत एक अधिकारी के मुताबिक, अगर यात्री को आगे के स्टेशन तक जाना हो तो उसे पहले ही टीटीई से संपर्क करना चाहिए। टीटीई नियमों के अनुसार अतिरिक्त किराया लेकर टिकट बढ़ा सकता है और यात्री को आगे तक यात्रा की अनुमति दे सकता है।
जानें इमरजेंसी में टिकट आगे बढ़ाने का तरीका-
टीटीई बताते हैं कि अगर किसी इमरजेंसी में आपको तय स्टेशन से आगे जाना पड़ जाए, जैसे टिकट लखनऊ तक का है और आपको दिल्ली जाना हो, तो तुरंत टीटीई से संपर्क करें। टीटीई से मिलकर उन्हें साफ तौर पर बताएं कि आपका टिकट लखनऊ तक का है, लेकिन किसी जरूरी वजह से आपको आगे दिल्ली (delhi) तक यात्रा करनी है।
TTE आपके टिकट को आगे तक बढ़ा सकता है-
ऐसे में टीटीई नियमों के अनुसार आगे की यात्रा का किराया लेकर आपका टिकट बढ़ा सकते हैं। अगर आपका AC का टिकट है और आप AC में ही आगे जाना चाहते हैं, तो लखनऊ से दिल्ली (Lucknow to Delhi) तक का अतिरिक्त किराया लेकर टीटीई आपको नया टिकट जारी कर देंगे। वहीं, स्लीपर टिकट (sleeper ticket) बढ़वाने पर GST नहीं देना होता, केवल टिकट का किराया देना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने तय स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही टीटीई से संपर्क कर लें।
डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर-
अलीपुरद्वार डिवीजन, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे में कार्यरत डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर ने बताया कि टीटीई तभी टिकट आगे बढ़ा सकता है, जब ट्रेन में आपकी मांग के अनुसार सीट उपलब्ध हो। अगर सीट खाली नहीं होगी, तो टिकट एक्सटेंड (ticket extend) करना संभव नहीं है।
पेनाल्टी भी लगा देगा टीटीई-
- एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कोई आधिकारिक नियम नहीं है, बल्कि यह TTE की मर्जी पर निर्भर करता है।
- अगर सीट उपलब्ध और टीटीई राजी हो, तभी जाकर यह मुमकिन हो पाता है।
- बिना टीटीई की परमिशन के आगे यात्रा न करें, 1 स्टेशन पहले ही टीटीई से इस बारे में बात कर लें।
- एक्सटेंड (Extended) किए गए टिकट के लिए तय किया गया अतिरिक्त किराया जमा करें (Pay additional rent) और टीटीई द्वारा दी गई रसीद को सुरक्षित रख लें।